Income Tax Rules: अब 2000000 रुपये तक के गिफ्ट पर नहीं लगेगा टैक्स! जानिए इनकम टैक्स के नियम

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Income Tax Rules: आयकर से जुड़े एक मामले में ITAT (आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण) की मुंबई बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। इसमें कहा गया है कि विदेश में रहने वाले एनआरआई भाई से मिली 20 लाख रुपये की रकम पर टैक्स नहीं लगेगा। आयकर विभाग की इस संस्था की ओर से दिया गया यह फैसला इस बात पर जोर देता है कि भारतीय कर कानून कुछ करदाताओं को अपने रिश्तेदारों से मिले उपहारों पर टैक्स से छूट देते हैं। हालांकि, अब तक आयकर कानून के तहत किसी रिश्तेदार से मिले 50,000 रुपये से अधिक के उपहार को ‘अन्य स्रोतों से आय’ माना जाता है और इस पर लागू आयकर की निर्धारित दरों के अनुसार टैक्स काटा जाता है। लेकिन, कई मामलों में इसे टैक्स से छूट दी जाती है। इनमें करीबी रिश्तेदारों से मिले उपहार, शादियों में मिले उपहार और विरासत में मिली संपत्ति शामिल हैं।

कर कानून क्या कहता है?

आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (x) के तहत भाई से मिले उपहारों पर कर छूट का प्रावधान है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह फैसला सलाम नामक व्यक्ति के मामले में सुनाया, जिसे अपने भाई से उपहार मिला था। लेकिन, आयकर विभाग के अधिकारी ने शुरू में इस उपहार को कर योग्य आय माना था। इस मामले में आयकर आयुक्त ने भी अधिकारी के फैसले को सही ठहराया और कहा कि करदाता यह साबित करने में विफल रहा कि उसे यह पैसा अपने भाई से उपहार के रूप में मिला था।

याचिकाकर्ता ने इस मामले को लेकर ITAT का दरवाजा खटखटाया, जहां सलाम ने सबूतों के साथ साबित किया कि उसका भाई 25 साल से दुबई में रह रहा है और वहीं कारोबार कर रहा है। उससे मिली 20 लाख रुपये की रकम उसे एक प्यारे से तोहफे के तौर पर भेजी गई है।