सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें मशीन चोरी के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आजम खान और उनके बेटे ने हाईकोर्ट के 21 सितंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
क्या है पूरा मामला?
2022 में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और अन्य पांच लोगों के खिलाफ रामपुर जिले में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने नगर पालिका परिषद की एक सड़क सफाई मशीन चुरा ली थी।
मशीन की बरामदगी
- आरोप है कि यह मशीन बाद में आजम खान के रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय से बरामद की गई।
- वकार अली खान नाम के व्यक्ति ने 2022 में रामपुर कोतवाली में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
- शिकायत के मुताबिक, 2014 में यह सरकारी मशीन चोरी हुई थी।
गाजियाबाद में प्रस्तावित ‘धर्म संसद’ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रस्तावित ‘धर्म संसद’ के आयोजन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की अपील की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि इस कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण दिए जा सकते हैं।
सुनवाई की मांग
- मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण से कहा कि वे याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए ई-मेल दाखिल करें।
- प्रशांत भूषण ने कहा कि ‘धर्म संसद’ मंगलवार से शुरू हो रही है, इसलिए तत्काल सुनवाई की जरूरत है।
पृष्ठभूमि
इससे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित ‘धर्म संसद’ में नफरत भरे भाषणों के कारण विवाद हुआ था। इस मामले में यति नरसिंहानंद समेत कई लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया था।
रेलवे लाइन के लिए पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा और झांसी के बीच रेलवे लाइन के निर्माण के लिए पेड़ काटने पर लगी रोक को हटा दिया है।
50,943 पौधे लगाने का निर्देश
- रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) को 50,943 पौधे लगाने की शर्त के साथ 5,094 पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी।
- केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की रिपोर्ट के मुताबिक, रेल विकास निगम ने यह कार्य पूरा कर लिया है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा, “हमने CEC की रिपोर्ट का अवलोकन किया है। चूंकि 50,943 पौधे लगाने की शर्त पूरी कर ली गई है, इसलिए 14 अक्टूबर के रोक के आदेश को रद्द किया जाता है।”