RBI का बड़ा एक्शन: इस बैंक के ग्राहक अब निकाल पाएंगे सिर्फ ₹35,000, 6 महीने तक लगीं सख्त पाबंदियां

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नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को एक बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उस पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। आरबीआई के इस कदम का सीधा असर बैंक के ग्राहकों पर पड़ेगा, जो अब अपने ही खाते में जमा पूरा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। आरबीआई ने बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति को देखते हुए ग्राहकों के लिए पैसा निकालने की सीमा 35,000 रुपये तय कर दी है।

यह कार्रवाई सिर्फ गुवाहाटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (Guwahati Cooperative Urban Bank) पर की गई है और इसका देश के किसी अन्य बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

6 महीने तक जारी रहेंगी पाबंदियां

आरबीआई द्वारा लगाई गई ये सभी पाबंदियां मंगलवार को बैंक बंद होने के साथ ही लागू हो गईं और अगले छह महीनों तक जारी रहेंगी। इन निर्देशों के तहत, यह को-ऑपरेटिव बैंक अब:

  • आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया लोन नहीं दे सकता और न ही मौजूदा लोन को रिन्यू कर सकता है।
  • बैंक कोई नया निवेश नहीं कर सकता, न ही कोई नई देनदारी ले सकता है या किसी को भुगतान कर सकता है।
  • सबसे महत्वपूर्ण, ग्राहक अपने बचत खाते, चालू खाते या किसी अन्य खाते से 35,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल सकते। हालांकि, उन्हें अपनी जमा राशि से लोन की किस्त चुकाने की अनुमति दी गई है।

क्यों लिया RBI ने यह एक्शन?

रिजर्व बैंक ने बताया कि उसने हाल ही में गुवाहाटी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक के कामकाज में सुधार के लिए उसके बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की थी। लेकिन, बैंक द्वारा अपनी खामियों को दूर करने और अपने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके बाद आरबीआई को यह कड़े निर्देश जारी करने पड़े।

5 लाख तक की जमा राशि सुरक्षित, DICGC देगी पैसा

हालांकि, इस प्रतिबंध के बीच ग्राहकों के लिए एक राहत की बात भी है। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि बैंक के पात्र जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से अपनी जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक का बीमा क्लेम प्राप्त करने के हकदार होंगे। इसका मतलब है कि अगर किसी ग्राहक के खाते में 5 लाख रुपये या उससे कम हैं, तो उनकी पूरी रकम सुरक्षित है।

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