पूर्णिया, 21 अगस्त (हि.स.)। गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कारावास एवं 1-1 लाख रुपए आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई है। आर्थिक दण्ड की राशि नहीं देने पर 6 माह कारावास की अतिरिक्त सजा होगी। सजा पाने वाले अभियुक्त हैं, सुखलेश्वर हीरा उर्फ छोटू ग्राम मालायबाड़ी थाना खेतरी, जिला कामरूप असम और दिनेश देव वर्मा ग्राम मनिरामथा, थाना चिरैप मोहनपुर,त्रिपुरा।
यह सजा नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव सिंह की अदालत में बायसी थाना में दर्ज मामले पर सुनाई है। इस मामले में न्यायालय में कुल 6 गवाहियां दर्ज कराई गई थी।
इस वाद के विशेष (एन०डी०पी०एस०) लोक अभियोजक शंभू आनंद ने बताया कि तत्कालीन बायसी थानाध्यक्ष सतीश कुमार हिमांशु ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्हें घटना तिथि 13 फरवरी 2021 सुबह लगभग 10 बजे गुप्त सूचना मिली कि दालकोला की ओर से अवैध गांजा पूर्णिया आ रही है। पुलिस दल गठित कर समेकित जांच चौकी दालकोला के समीप चेकिंग शुरू किया। दालकोला की ओर से आ रही एक टाटा सुमो रजिस्ट्रेशन सं० ए०एस०ओ० 25-7583 को रुकने का इशारा करने पर उससे अभियुक्त गण उतरकर भागने लगे। पुलिस बल के सहयोग से खदेड़ कर उन्हें पकड़ा गया। गाड़ी में तलाशी लेने पर प्लास्टिक में गुप्त रूप से छुपा कर रखा गया 81 पैकेट में अवैध गांजा जिसका वजन 99 किलो 795 ग्राम हुआ बरामद किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई गई।