नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष की कैद

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हरिद्वार, 20 अगस्त (हि.स.)। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व लगातार दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज एवं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 19 अक्टूबर 2019 की सुबह चार बजे श्यामपुर क्षेत्र से एक सोलह वर्षीय लड़की को आरोपित युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया था। युवक पहले से ही विवाहित व चार बच्चों का पिता है। पीड़िता अपने घर से नकदी व जेवरात भी लेकर गई थी। काफी तलाश के बाद पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपित गुलफाम पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम लालढांग, हरिद्वार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना के एक साल बाद पुलिस ने आरोपित युवक को दिल्ली से पकड़कर पीड़िता को उसके कब्जे से बरामद किया था। घर लौटकर पीड़िता ने अपने परिजनों व पुलिस को सारी आपबीती बताई थी। जिसपर पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था।पुलिस ने गुलफाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।संबंधित विवेचक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था।सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए।

स्पेशल कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर के रूप में निर्भया प्रकोष्ठ में से आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। पीड़िता ने अपनी आपबीती में आरोपी युवक पर बहला फुसलाकर ले जाने व लगातार दुष्कर्म कर गर्भवती करने का आरोप लगाया था, जिसके चलते पीड़िता ने आरोपित युवक की पुत्री को जन्म दिया था।