अजमेर के बहुचर्चित ब्लैकमेल-रेप मामले में पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.
अजमेर के बहुचर्चित ब्लैकमेल-रेप मामले में आज पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने सभी छह आरोपियों नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 30 लाख का जुर्माना लगाया गया. आपको बता दें कि इन सभी आरोपियों ने 1992 में लड़कियों को अश्लील फोटो से ब्लैकमेल कर उनके साथ रेप किया था. इस मामले में कोर्ट ने नौ आरोपियों को सजा सुनाई है.
क्या है पूरा मामला?
32 साल पहले अजमेर में हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के 6 दोषियों को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सजा सुनाए जाने के दौरान सभी 6 आरोपी कोर्ट में मौजूद थे. एक आरोपी इकबाल भाटी को दिल्ली से एंबुलेंस में अजमेर लाया गया, बाकी आरोपी पहले से ही कोर्ट में मौजूद थे. इन सभी छह आरोपियों के खिलाफ 23 जून 2001 को आरोप पत्र पेश किया गया. सुनवाई इसी साल जुलाई में पूरी हुई थी.
एक आरोपी अभी भी फरार है
आपको बता दें कि इस मामले में कुल 18 आरोपी थे, जिनमें से 9 को सजा हो चुकी है. इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है.