संसद धक्का-मुक्की कांड: बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत, हत्या की कोशिश का भी आरोप

Bjp Complaint Against Rahul Gand

संसद में गुरुवार को हुई धक्का-मुक्की की घटना ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत मामला दर्ज कराया है।

धक्का-मुक्की की घटना: कैसे हुई शुरुआत?

गुरुवार सुबह संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉ. भीमराव आंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान, बीजेपी सांसद भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। दोनों दलों के सांसदों के आमने-सामने आने पर स्थिति बेकाबू हो गई।

  • इस घटना में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को चोटें आईं।
  • बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सांसदों को उकसाया और उनके साथ धक्का-मुक्की की।

अनुराग ठाकुर का बयान

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने घटना पर बोलते हुए कहा:

“हमने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने जानबूझकर एनडीए सांसदों को उकसाया और शारीरिक हमला किया। मुकेश राजपूत को सिर में चोट लगी और प्रताप सारंगी का सिर फट गया।”

ठाकुर ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि:

“राहुल गांधी ने सुरक्षा बलों की बात नहीं मानी और जानबूझकर उस रास्ते पर गए, जहां एनडीए सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। उनका रवैया गुस्से भरा और आपराधिक था। यह परिवार हमेशा खुद को कानून से ऊपर समझता है।”

बांसुरी स्वराज का आरोप

बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के व्यवहार को “अभद्र और आपराधिक” करार दिया। उन्होंने कहा:

“सुरक्षा बलों ने राहुल गांधी से बार-बार अनुरोध किया कि उनके लिए वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है, जिससे वह शांतिपूर्ण तरीके से संसद में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने यह अनुरोध ठुकरा दिया और टकराव का माहौल बनाया।”

बांसुरी ने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी का यह रवैया सांसदों की सुरक्षा के लिए खतरा था, और इसीलिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।

IPC की धाराएं: किन आरोपों में दर्ज हुआ केस?

बीजेपी ने राहुल गांधी पर कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कराया है। इनमें शामिल हैं:

  1. धारा 109: हत्या के प्रयास के लिए उकसाना।
  2. धारा 115: यदि अपराध होता तो यह हत्या की कोशिश मानी जाती।
  3. धारा 117: उकसाने के कारण सार्वजनिक हिंसा।
  4. धारा 125: सार्वजनिक व्यवस्था भंग करना।
  5. धारा 131: दंगा भड़काने की कोशिश।
  6. धारा 351: हमला करने की धमकी।

कांग्रेस का पलटवार

कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है। पार्टी ने कहा है कि यह मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा:

“बीजेपी जानबूझकर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की थी, लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने इसे गलत रंग दिया।”

घटना के राजनीतिक मायने

संसद में धक्का-मुक्की की यह घटना विपक्ष और सरकार के बीच गहराते टकराव का प्रतीक बन गई है।

  • बीजेपी: राहुल गांधी को आक्रामक और गैर-जिम्मेदार बता रही है।
  • कांग्रेस: इसे बीजेपी की रणनीति मानते हुए इसे “जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने” का प्रयास करार दे रही है।