इस बार भी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR Filing 2024) जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी। करोड़ों लोगों ने समय से पहले ITR दाखिल कर दिया है, जबकि कई करदाता अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपना रिटर्न जमा किया है, उनमें से सभी को अभी तक रिफंड नहीं मिला है।
आपको बता दें कि आयकर विभाग ITR फॉर्म के प्रकार के आधार पर रिफंड जारी करता है। इस आधार पर रिफंड मिलने का समय अलग-अलग होता है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि किसी का रिफंड 24 घंटे में आ जाता है, जबकि किसी का रिफंड आने में हफ्तों लग जाते हैं।
रिटर्न की प्रक्रिया में कितना समय लगेगा?
आयकर रिटर्न (ITR) कितनी जल्दी प्रोसेस होगा, यह कई बातों पर निर्भर करता है. इसमें यह अहम है कि आपने कौन सा ITR फॉर्म भरा है और आपका रिटर्न (आयकर रिटर्न फाइल) कितना जटिल है. सीए आशीष मिश्रा के मुताबिक, ‘आयकर विभाग को किसी एक रिटर्न को प्रोसेस करने में काफी समय लग सकता है. इसमें तीन से चार महीने भी लग जाते हैं. लेकिन कुछ मामलों में रिटर्न उसी दिन या एक महीने के भीतर प्रोसेस हो जाता है. कुछ मामलों में यह अवधि छह महीने (ITR रिफंड 2024) से एक साल तक होती है. इसमें कितना समय लगेगा, यह आयकर विभाग के काम करने के तरीके पर निर्भर करता है.
आईटीआर-1 फॉर्म ऐसे लोगों के लिए है जिनकी आय सिर्फ सैलरी से होती है या जिनके पास सिर्फ एक घर है और जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है। पहले के आंकड़ों के मुताबिक, आईटीआर-1 फॉर्म के साथ दाखिल रिटर्न 10 दिनों के भीतर प्रोसेस हो जाते हैं और उनका रिफंड आमतौर पर 15 दिनों के भीतर मिल जाता है।
ITR-2 फॉर्म ऐसे करदाताओं के लिए है जिनकी आय में शेयरों की बिक्री से होने वाला लाभ (पूंजीगत लाभ) और अन्य अधिक जानकारी वाली चीजें शामिल हैं। इस फॉर्म को प्रोसेस होने में आमतौर पर 20 से 45 दिन लगते हैं (ITR रिफंड स्टेटस 2024)। क्योंकि इसमें अधिक जानकारी होती है, इसलिए इसे चेक करने में भी अधिक समय लगता है।
ITR-3 फॉर्म ऐसे लोगों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए है जिनकी आय किसी व्यवसाय या पेशे से आती है। ITR-3 फॉर्म को प्रोसेस होने में आमतौर पर ज़्यादा समय लगता है। इसकी प्रोसेसिंग में लगभग 30 से 60 दिन लगते हैं, इसमें कई ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो बहुत जटिल होती हैं।
आपका आयकर रिटर्न कितनी जल्दी प्रोसेस होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा फॉर्म भरा है, ITR-1, ITR-2 या ITR-3। इसके साथ ही आपका रिटर्न कितना जटिल है यह भी महत्वपूर्ण है। जिन लोगों की आय साधारण है जैसे कि सिर्फ सैलरी, उनके लिए ITR-1 फॉर्म भरना आसान है। यह जल्दी प्रोसेस हो जाता है (ITR Mistakes 2024)।
लेकिन जिन लोगों का व्यवसाय है, उन्हें ITR-3 फॉर्म भरना पड़ता है। टैक्स डिपार्टमेंट उन फॉर्म की अच्छी तरह से जांच करता है, जिनमें ज़्यादा वित्तीय जानकारी होती है। इसलिए, उन्हें प्रोसेस करने में ज़्यादा समय लगता है। जब आपका इनकम टैक्स रिटर्न चेक हो जाता है, तो टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Return 2024) आपको एक नोटिस भेजता है। इसे सेक्शन 143(1) के तहत इंटिमेशन नोटिस कहा जाता है।
ITR रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें
>> अपने टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर इन स्टेप्स को फॉलो करें.
>> सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर जाएं. (ITR वेरिफिकेशन प्रोसेस)
>> अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करें.
>> ई-फाइल टैब पर जाएं और फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएं, यहां व्यू फाइल्ड रिटर्न को चुनें.
>> असेसमेंट ईयर का रिफंड चेक करें और व्यू डिटेल्स पर क्लिक करें. (ITR फाइलिंग पोर्टल)
>> यहां आप अपने फाइल किए गए ITR की लाइफसाइकिल भी देख सकते हैं.