UP Voter Registration 2026 : यूपी में मतदाता बनने का स्पेशल अभियान शुरू घर बैठे या बूथ पर जाकर बनवाएं वोटर आईडी

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News India Live, Digital Desk : उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस अभियान के तहत 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जा चुका है और अब 6 फरवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। यदि आप पहली बार मतदाता बन रहे हैं या आपके कार्ड में कोई गलती है, तो आप इस अवधि का लाभ उठा सकते हैं।

1. मतदाता बनने के लिए पात्रता (Eligibility)

आपकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

आप भारत के नागरिक हों और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी हों।

2. आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Required Documents)

वोटर आईडी आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता होगी:

दस्तावेज का प्रकारविकल्प (कोई एक)
पहचान और आयु प्रमाणआधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं/12वीं की मार्कशीट, या भारतीय पासपोर्ट।
निवास प्रमाण (Address)बिजली/पानी/गैस का बिल (कम से कम 1 वर्ष पुराना), बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक, या रेंट एग्रीमेंट।
फोटोएक नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो (सफेद बैकग्राउंड बेहतर)।

3. महत्वपूर्ण तिथियां (Key Dates 2026)

6 जनवरी - 6 फरवरी: नए नाम जोड़ने, नाम कटवाने या संशोधन के लिए आवेदन करने की अवधि।

विशेष अभियान दिवस: रविवार और शनिवार को पोलिंग बूथों पर बीएलओ (BLO) मौजूद रहेंगे, जहाँ आप सीधे फॉर्म जमा कर सकते हैं।

6 मार्च 2026: अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) का प्रकाशन।

4. आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

ऑनलाइन: आप Voter Service Portal पर जाकर या Voter Helpline App के जरिए Form-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं।

ऑफलाइन: अपने क्षेत्र के बीएलओ (BLO) से फॉर्म प्राप्त कर उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें।

अनमैप्ड' वोटर्स सावधान!

चुनाव आयोग ने इस बार 'अनमैप्ड' (Unmapped) कैटेगरी के वोटर्स को विशेष चेतावनी दी है। ड्राफ्ट लिस्ट में जिन मतदाताओं के नाम इस कैटेगरी में हैं, उन्हें अपनी पहचान और पते के दस्तावेज दोबारा जमा करने होंगे, अन्यथा 6 मार्च को आने वाली फाइनल लिस्ट से उनका नाम हटाया जा सकता है।

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