UP Police Festival Guidelines 2026 : सड़क पर DJ बजाया तो हवालात में मनेगी होली रमजान और ईद को लेकर भी सख्त निर्देश जारी
News India Live, Digital Desk: उत्तर प्रदेश में होली, रमजान और ईद के त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस महानिदेशक (DGP) ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा की है। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि त्योहारों की आड़ में हुड़दंग करने वालों और सड़क पर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाएगी।
1. सड़कों पर DJ और नाच-गाने पर पूर्ण प्रतिबंध
अक्सर देखा जाता है कि त्योहारों पर लोग सड़कों के बीचों-बीच म्यूजिक सिस्टम लगाकर नाच-गाना करते हैं।
सख्त नियम: सड़कों पर DJ बजाना या यातायात रोकना पूरी तरह प्रतिबंधित है। [3.1]
कार्रवाई: अगर कोई सड़क घेरकर बाधा उत्पन्न करता है, तो पुलिस उसे तुरंत हिरासत में लेगी। 'हवालात में मनेगी होली' का नारा इसी कड़ाई को दर्शाने के लिए दिया गया है।
ध्वनि प्रदूषण: बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर रात 10 बजे के बाद DJ या लाउडस्पीकर बजाने पर सख्त पाबंदी है। [2.3]
2. होली के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था (Holi 2026)
सेक्टर स्कीम: होली के दिन प्रमुख शहरों में 'सेक्टर स्कीम' लागू रहेगी, जहाँ चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात होगा।
हुड़दंगियों पर लगाम: शराब पीकर वाहन चलाने वालों, दोपहिया पर तीन सवारी चलने वालों और बिना हेलमेट वालों की गाड़ियाँ सीधे सीज की जाएंगी। [3.1]
होलिका दहन: दहन केवल निर्धारित पारंपरिक स्थानों पर ही किया जाएगा। बीच सड़क पर होलिका जलाना मना है। [2.4, 3.6]
अभद्रता पर रोक: राहगीरों या महिलाओं पर जबरन रंग डालना या गुब्बारे फेंकने वालों पर FIR दर्ज की जाएगी।
3. रमजान और ईद के लिए दिशा-निर्देश (Ramzan & Eid 2026)
सड़क पर नमाज पर रोक: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि ईद की नमाज सड़कों पर नहीं, बल्कि ईदगाहों और मस्जिदों के अंदर ही अदा की जाएगी। सार्वजनिक यातायात में किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं होगी। [1.5]
लाउडस्पीकर की आवाज: धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज सुप्रीम कोर्ट के मानकों के अनुसार परिसर के भीतर ही रहनी चाहिए। [2.1]
पीस कमेटी की बैठक: मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस धर्मगुरुओं और शांति समिति के सदस्यों के साथ लगातार संवाद बनाए रखेगी। [3.1, 3.2]
4. सोशल मीडिया पर 24/7 नजर
अफवाहों से बचें: पुलिस की विशेष टीम (Social Media Monitoring Cell) फेसबुक, एक्स (ट्विटर) और व्हाट्सएप पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर 24 घंटे नजर रखेगी।
फर्जी खबरें: किसी भी आपत्तिजनक या भ्रामक पोस्ट का तुरंत संज्ञान लेकर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। [1.4, 2.4]
5. आधुनिक निगरानी तकनीक
ड्रोन और CCTV: संवेदनशील इलाकों, मस्जिदों और होलिका दहन स्थलों की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जाएगी। शहर के मुख्य चौराहों पर अतिरिक्त CCTV लगाए गए हैं। [1.4, 3.4, 3.5]