Ranchi Police Action : जमानत पर छूटे अपराधियों की अब खैर नहीं हर हफ्ते थाने में लगानी होगी हाजिरी
News India Live, Digital Desk: राजधानी रांची में चोरी, लूट और छिनतई जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एसएसपी (SSP) रांची ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब शहर के उन सभी अपराधियों को, जो विभिन्न मामलों में जेल से जमानत पर बाहर आए हैं, हर सप्ताह अपने संबंधित थाने में जाकर हाजिरी (Reporting) देनी होगी।
क्या है पुलिस का नया नियम?
रांची पुलिस की इस नई व्यवस्था के तहत अपराधियों पर 24 घंटे पैनी नजर रखी जाएगी:
साप्ताहिक हाजिरी: जेल से बाहर आए अपराधियों को सप्ताह में कम से कम एक बार थाने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
मौजूदा गतिविधि की जानकारी: थाने में हाजिरी के दौरान पुलिस उनसे उनके वर्तमान काम, निवास स्थान और मेल-जोल वाले लोगों के बारे में पूछताछ करेगी।
वेरिफिकेशन: यदि कोई अपराधी बिना बताए शहर छोड़ता है या थाने नहीं आता है, तो पुलिस उसकी जमानत रद्द कराने के लिए कोर्ट में अपील करेगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
पुलिस के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि शहर में होने वाली अधिकांश वारदातों में ऐसे अपराधी शामिल होते हैं जो पहले भी जेल जा चुके हैं और वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं।
निगरानी का अभाव: अक्सर जमानत मिलने के बाद अपराधी पुलिस की रडार से बाहर हो जाते हैं और दोबारा गिरोह बनाकर सक्रिय हो जाते हैं।
डर का माहौल: इस नियम से अपराधियों में पुलिस का भय बना रहेगा और उनके लिए दोबारा अपराध करना मुश्किल होगा।
थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश
एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों (SHO) को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के दागी अपराधियों की एक सूची तैयार करें।
पिकेट और गश्त: संदिग्धों की सूची के आधार पर शाम के समय और संवेदनशील इलाकों में विशेष गश्त (Patrolling) की जाएगी।
अचानक जांच: पुलिस टीमें कभी भी इन अपराधियों के घर जाकर औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) कर सकती हैं कि वे क्या कर रहे हैं।
जनता के लिए राहत
रांची पुलिस का मानना है कि इस कदम से न केवल अपराध दर में कमी आएगी, बल्कि आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना भी बढ़ेगी। विशेष रूप से चेन स्नैचिंग और मोबाइल लूट की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।