टोल बकाया से बढ़ेंगी मुश्किलें, कार इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं मिलेगी NOC: सरकार ला रही है नए नियम
टोल बकाया: सरकार जल्द ही एक नया नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत अगर किसी वाहन पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल बकाया है, तो उसे पंजीकरण, बीमा नवीनीकरण, स्वामित्व परिवर्तन या फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए मोटर वाहन नियमों में बदलाव हेतु एक मसौदा अधिसूचना जारी कर दी है। यह कदम डिजिटल टोल संग्रह को बढ़ावा देने और टोल चोरी करने वालों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है।
यदि टोल बकाया है तो वाहन सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।
यदि किसी वाहन पर टोल बकाया है, तो वाहन मालिक पंजीकरण कर जमा नहीं कर पाएगा या स्वामित्व हस्तांतरण प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएगा। यह जानकारी वाहन संख्या पर दर्ज रहेगी और बकाया टोल का भुगतान होने तक सभी संबंधित सेवाएँ निलंबित रहेंगी।
ब्लैक लिस्ट में होने पर भी टोल बकाया माना जाएगा
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, नए नियमों के अनुसार, अगर कोई वाहन टोल प्लाजा पार करता है, लेकिन उसके पास वैध फास्टैग नहीं है या वह फास्टैग के लिए ब्लैकलिस्टेड है, तो बकाया टोल भी उस पर दिखाई देगा। यह जानकारी ऑटोमैटिक सिस्टम में दर्ज हो जाएगी और वाहन मालिक को पहले टोल का भुगतान करना होगा।
बकाया टोल वाहन प्रणाली के माध्यम से वसूला जाएगा
एनएचएआई ने परिवहन मंत्रालय से अनुरोध किया था कि वाहन प्रणाली को इस तरह एकीकृत किया जाए कि बिना फास्टैग वाले या दोषपूर्ण फास्टैग वाले वाहनों से भी बकाया टोल वसूला जा सके। अब इस प्रस्ताव पर अमल किया जा रहा है ताकि कोई भी वाहन बिना टोल चुकाए सड़क पर न चल सके।
नया नियम क्यों आवश्यक है?
देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब मल्टीलेन फ्री फ्लो टोलिंग व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसमें टोल प्लाजा पर रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे में ज़रूरी है कि हर वाहन का टोल डिजिटल तरीके से वसूला जाए, ताकि कोई भी टोल बकाया न रह जाए। वाहन मालिकों के लिए ज़रूरी होगा कि वे अपना फास्टैग वैध रखें और सभी टोल बकाया राशि का समय पर भुगतान करें, अन्यथा ज़रूरी दस्तावेज़ों का नवीनीकरण कराना मुश्किल हो जाएगा।
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