Sambhal Mosque case : इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मस्जिद कमेटी को झटका, अब क्या होगा आगे?

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News India Live, Digital Desk: Sambhal Mosque case : उत्तर प्रदेश के संम्भल जिले से जुड़े एक महत्वपूर्ण विवाद में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संम्भल मस्जिद कमेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा मस्जिद के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करने के आदेश को चुनौती दी गई थी. इस फैसले के साथ ही, जिला प्रशासन के लिए मस्जिद के कथित अवैध या विवादित हिस्सों को ध्वस्त करने का रास्ता एक तरह से साफ हो गया है. इस निर्णय से यह पुराना विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है.

क्या है संम्भल मस्जिद विध्वंस मामला?

यह मामला संम्भल में एक मस्जिद से संबंधित है, जिसके कुछ निर्माणों को स्थानीय प्रशासन द्वारा कथित तौर पर अवैध या सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण बताया गया था. जिला प्रशासन ने इन हिस्सों को हटाने के लिए नोटिस जारी किए थे, जिसे मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कमेटी का तर्क था कि यह निर्माण वैध है और प्रशासन का आदेश मनमाना है.

हाईकोर्ट का फैसला और उसके निहितार्थ:

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, मस्जिद कमेटी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई उचित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत थी और इसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई. इस फैसले का मतलब है कि मस्जिद के उन हिस्सों को हटाने के लिए अब प्रशासन को और अधिक अधिकार मिल गए हैं जिन पर सवाल उठाए गए थे.

यह फैसला क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन के सामने एक नई चुनौती भी पेश कर सकता है, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर भावनात्मक पहलू जुड़े होते हैं.

इस मामले के आगे के घटनाक्रम पर सभी की नजरें रहेंगी, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश में संपत्ति विवादों और धार्मिक स्थलों से जुड़े कानूनी मामलों की संवेदनशीलता को दर्शाता है.

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