सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी मुझ पर लगे आरोप झूठे और राजनीति से प्रेरित अमित शाह पर टिप्पणी मामले में दर्ज कराया बयान

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News India Live, Digital Desk: साल 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में अपना पक्ष रखने के लिए राहुल गांधी शुक्रवार को सुल्तानपुर पहुंचे।

सुनवाई की बड़ी बातें (Key Highlights of the Case)

1. राहुल गांधी का बयान (Section 313): कोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 313 के तहत राहुल गांधी का बयान दर्ज किया गया। राहुल गांधी ने कोर्ट के सामने स्पष्ट रूप से कहा:

"मुझ पर लगाए गए सभी आरोप निराधार और गलत हैं। यह मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और मुझे परेशान करने के लिए लाया गया है।"

2. क्या था पूरा मामला? यह विवाद तब शुरू हुआ था जब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को संबोधित करते हुए 'मर्डर केस में आरोपी' शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि, कोर्ट द्वारा अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में पहले ही बरी (Acquit) किया जा चुका था। इसी को आधार बनाकर उन पर मानहानि का दावा किया गया।

3. कड़ी सुरक्षा के इंतजाम: राहुल गांधी की पेशी को देखते हुए सुल्तानपुर कोर्ट परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उनके स्वागत के लिए भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे।

अब आगे क्या होगा?

अगली तारीख: कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए मार्च 2026 की तारीख तय की है।

गवाहों की बारी: अब शिकायतकर्ता पक्ष को अपने आरोपों के समर्थन में और अधिक साक्ष्य या गवाह पेश करने का मौका दिया जाएगा।

संक्षिप्त घटनाक्रम (Timeline)

मई 2018: राहुल गांधी ने कथित टिप्पणी की।

अगस्त 2018: विजय मिश्रा ने सुल्तानपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई।

फरवरी 2024: राहुल गांधी को इस मामले में जमानत मिली थी।

फरवरी 2026: कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से बयान दर्ज कराया गया।

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