Pensioners Alert: घर बैठे अपने पेंशन खाते को आधार से करें लिंक रुक सकती है पेंशन, बस फॉलो करें ये 5 आसान स्टेप्स

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News India Live, Digital Desk : केंद्र और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, पेंशन का निर्बाध लाभ उठाने के लिए पेंशन खाते (Pension Account) को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आपकी अगली किस्त रुक सकती है या डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan) जमा करने में दिक्कत आ सकती है। अच्छी बात यह है कि आप नेट बैंकिंग या आधिकारिक पोर्टल के जरिए इसे मिनटों में कर सकते हैं।

आधार लिंक करने की ऑनलाइन प्रक्रिया (Step-by-Step)

आप अपने बैंक की वेबसाइट या EPFO/Jeevan Pramaan पोर्टल के माध्यम से इन स्टेप्स को फॉलो करें:

बैंक की वेबसाइट पर जाएं: अपने उस बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या नेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉग-इन करें जहाँ आपकी पेंशन आती है।

'Link Aadhaar' विकल्प चुनें: डैशबोर्ड पर 'Information Services' या 'Aadhaar Seeding' का विकल्प ढूंढें।

विवरण दर्ज करें: अपना 12 अंकों का आधार नंबर और पेंशन पीपीओ (PPO) नंबर सावधानीपूर्वक दर्ज करें।

OTP वेरिफिकेशन: आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसे दर्ज कर सबमिट करें।

पुष्टि (Confirmation): वेरिफिकेशन सफल होने के बाद, आपको बैंक की ओर से एक पुष्टिकरण संदेश मिलेगा।

पोर्टल के जरिए लिंक करने का दूसरा तरीका

अगर आप Jeevan Pramaan पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं:

पोर्टल पर 'Update Aadhaar' सेक्शन में जाएं।

अपना मोबाइल नंबर और PPO नंबर डालें।

आधार नंबर सबमिट कर बायोमेट्रिक या OTP के जरिए प्रक्रिया पूरी करें।

आधार लिंक करना क्यों जरूरी है?

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट: आधार लिंक होने पर आप 'जीवन प्रमाण' ऐप के जरिए घर बैठे बायोमेट्रिक हाजिरी दे सकते हैं।

पारदर्शिता: इससे फर्जी पेंशनभोगियों की पहचान होती है और पैसा सीधे आपके खाते में (DBT के माध्यम से) पहुंचता है।

रुकावट से बचाव: केवाईसी (KYC) अपडेट न होने की स्थिति में बैंक खाते को 'फ्रीज' कर सकते हैं।

ऑफलाइन तरीका (यदि ऑनलाइन संभव न हो)

अगर आप तकनीक से फ्रेंडली नहीं हैं, तो अपनी पेंशन वितरण शाखा (Bank Branch) में जाएं। वहां 'आधार सीडिंग फॉर्म' भरें, अपनी पासबुक और आधार की फोटोकॉपी जमा करें। बैंक कर्मचारी 24-48 घंटों के भीतर इसे लिंक कर देंगे।