कानूनी सवाल: महिला की गिरफ़्तारी के बारे में क़ानून क्या कहता है? जानिए

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भारत में महिला सुरक्षा से जुड़े कई कानून और नियम हैं, जो महिलाओं को अपराधों से बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम करते हैं। भारत में, सीआरपीसी की धारा 46(4) के अनुसार, सूर्यास्त के बाद किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सूर्यास्त के बाद किसी भी महिला को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। अगर आपको किसी महिला से किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करनी है और शाम हो चुकी है, तो पुलिस को उसके घर जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सूर्यास्त के बाद किसी भी महिला को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। अगर आपको किसी महिला से किसी शिकायत के बारे में पूछताछ करनी है और शाम हो चुकी है, तो पुलिस को उसके घर जाना चाहिए।

केवल एक महिला पुलिस अधिकारी ही किसी महिला की तलाशी ले सकती है। कोई भी पुरुष पुलिस अधिकारी किसी भी परिस्थिति में उसे छू नहीं सकता। अगर गिरफ्तारी के समय कोई महिला गर्भवती है, तो वह अपने साथ किसी साथी की मांग कर सकती है।

कुछ महिलाओं को इस अधिकार के बारे में पता ही नहीं है। यहाँ तक कि एक महिला कांस्टेबल भी रात में किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती।

कुछ महिलाओं को इस अधिकार के बारे में पता ही नहीं है। यहाँ तक कि एक महिला कांस्टेबल भी रात में किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती।

यदि अपराध विशेष रूप से गंभीर है तो भी पुलिस को मजिस्ट्रेट को लिखित रूप में बताना होगा कि महिला को रात में गिरफ्तार करना क्यों आवश्यक है।

यदि अपराध विशेष रूप से गंभीर है तो भी पुलिस को मजिस्ट्रेट को लिखित रूप में बताना होगा कि महिला को रात में गिरफ्तार करना क्यों आवश्यक है।

अक्सर सामाजिक, पारिवारिक या अन्य कारणों से महिलाएं घटना के समय पुलिस को घटना की सूचना नहीं दे पाती हैं।

अक्सर सामाजिक, पारिवारिक या अन्य कारणों से महिलाएं घटना के समय पुलिस को घटना की सूचना नहीं दे पाती हैं।

ऐसे मामलों में, अगर कोई महिला देर से भी शिकायत दर्ज कराती है, तो भी पुलिस उसकी शिकायत दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती। महिलाएं ईमेल के ज़रिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

ऐसे मामलों में, अगर कोई महिला देर से भी शिकायत दर्ज कराती है, तो भी पुलिस उसकी शिकायत दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती। महिलाएं ईमेल के ज़रिए भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

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