JPSC 14th Exam : झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला उम्र सीमा में छूट के साथ अब ये 22 अभ्यर्थी भी भर सकेंगे फॉर्म

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News India Live, Digital Desk: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 22 अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का आदेश दिया है। इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जो आयु सीमा (Age Limit) की गणना के कारण अयोग्य हो रहे थे।

1. क्या है पूरा मामला?

दरअसल, JPSC ने 14वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें उम्र की गणना के लिए एक कट-ऑफ डेट (Cut-off Date) तय की गई थी।

विवाद की वजह: कई अभ्यर्थियों का तर्क था कि आयोग द्वारा पिछली परीक्षाओं के आयोजन में देरी की गई, जिसके कारण वे अपनी गलती के बिना ही 'ओवरएज' (Overaged) हो गए।

22 अभ्यर्थियों की जीत: इसी आधार पर 22 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद इन अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनके आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है।

2. हाईकोर्ट का आदेश और JPSC को निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

आवेदन की अनुमति: आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह इन 22 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र (Application Forms) स्वीकार करे।

शर्तों के अधीन: हालांकि, यह अनुमति फिलहाल अंतरिम है और इन अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी मामले के अंतिम फैसले के अधीन होगी।

पोर्टल में बदलाव: JPSC को अपने ऑनलाइन पोर्टल में आवश्यक तकनीकी बदलाव करने होंगे ताकि ये अभ्यर्थी अपनी उम्र सीमा में छूट का लाभ उठाते हुए फॉर्म भर सकें।

3. JPSC 14वीं सिविल सेवा परीक्षा का संक्षिप्त विवरण

झारखंड की इस प्रतिष्ठित परीक्षा के माध्यम से विभिन्न प्रशासनिक पदों पर भर्ती की जाएगी:

कुल पद: इस बार रिकॉर्ड पदों पर भर्ती के संकेत हैं, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य पद शामिल हैं।

चयन प्रक्रिया: परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाएगी— प्रारंभिक (PT), मुख्य (Mains) और साक्षात्कार (Interview)।

4. अन्य अभ्यर्थियों पर क्या होगा असर?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले के बाद अन्य 'ओवरएज' हो रहे अभ्यर्थी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर हाईकोर्ट सामान्य रूप से उम्र सीमा में छूट का आदेश देता है, तो आवेदन करने वालों की संख्या में बड़ा इजाफा हो सकता है और परीक्षा की प्रतिस्पर्धा और बढ़ जाएगी।