ITR Refund 2025 : अब तक नहीं आया रिफंड का पैसा? कहीं आपने तो नहीं कर दी ये 3 गलतियां
News India Live, Digital Desk : हम सब जानते हैं कि Income Tax Return (ITR) भरने के बाद सबसे ज्यादा सुकुन तब मिलता है, जब मोबाइल पर वो 'डिंग' वाला मैसेज आता है"Your Refund has been credited..." (आपका रिफंड जमा हो गया है)। खासकर 2025 में, जब हमने टाइम पर अपना टैक्स रिटर्न भर दिया था, तो पैसे वापस आने का इंतज़ार करना बड़ा भारी लगता है।
अगर आपने भी ITR फाइल कर दिया है, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी बैंक खाते में पैसे नहीं आए हैं, तो घबराने की ज़रुरत नहीं है। कई बार छोटी-मोटी तकनीकी दिक्कतों या हमारी एक गलती की वजह से मामला अटक जाता है।
चलिए, आज बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि आप अपना रिफंड स्टेटस (Refund Status) कैसे चेक कर सकते हैं और अगर पैसा अटका है तो उसे निकलवाने के लिए क्या करना होगा।
पैसा कहाँ अटका है? (ऐसे चेक करें स्टेटस)
आपको इसके लिए किसी CA के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से स्टेटस देख सकते हैं। इसके दो आसान तरीके हैं:
तरीका 1: इनकम टैक्स पोर्टल से (सबसे आसान)
- सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाएं।
- अपना PAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें।
- डैशबोर्ड खुलते ही आपको 'e-File' ऑप्शन दिखेगा, वहां जाएं और 'Income Tax Returns' चुनें।
- अब 'View Filed Returns' पर क्लिक करें।
- यहाँ आपको अपनी फाइलिंग का पूरा कच्चा-चिट्ठा मिल जाएगा। अगर वहाँ स्टेटस "Refund Issued" दिखा रहा है, तो समझिये पैसा रास्ते में है। लेकिन अगर वहां "Processed with Demand" या कुछ और लिखा है, तो मामला गड़बड़ है।
तरीका 2: NSDL की वेबसाइट से (बिना लॉग-इन के)
अगर आपको पासवर्ड याद नहीं आ रहा, तो आप TIN-NSDL की वेबसाइट पर जाकर सिर्फ़ अपना पैन नंबर और असेसमेंट ईयर (Assessment Year) डालकर भी देख सकते हैं कि रिफंड बैंक भेजा गया है या नहीं।
रिफंड क्यों नहीं आ रहा? (ये हैं 3 बड़ी वजहें)
अगर स्टेटस चेक करने पर पता चलता है कि प्रोसेस तो हो गया पर पैसा नहीं मिला, तो नीचे लिखी वजहों पर गौर करें:
- बैंक अकाउंट 'Validate' न होना:
सरकार अब सिर्फ़ उन खातों में पैसा भेजती है जो पहले से वैलिडेट (Pre-validated) हों। कई बार बैंक मर्ज होने से (जैसे सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक होना) IFSC कोड बदल जाता है और हम अपडेट करना भूल जाते हैं। एक बार चेक कर लें कि आपके प्रोफाइल में बैंक अकाउंट 'Validated' दिखा रहा है या नहीं। - ई-वेरिफिकेशन (E-Verification) का पंगा:
बहुत से लोग रिटर्न भरकर भूल जाते हैं और उसे वेरिफाई करना ही छोड़ देते हैं। याद रखिये, जब तक आप आधार OTP से अपना ITR वेरिफाई नहीं करेंगे, विभाग उसे प्रोसेस नहीं करेगा। रिफंड तो दूर की बात है। - नाम में गड़बड़ी:
अगर आपके पैन कार्ड में नाम और बैंक अकाउंट में नाम की स्पेलिंग अलग-अलग है, तो सिस्टम रिफंड रोक देता है।
अगर रिफंड फेल हो जाए तो क्या करें?
मान लीजिये स्टेटस में दिखा रहा है "Refund Failed", तो आपको दोबारा रिक्वेस्ट डालनी होगी (Refund Re-issue Request)।
- पोर्टल पर लॉग-इन करें।
- 'Services' टैब में जाएं।
- वहां 'Refund Re-issue' पर क्लिक करें।
- अपना सही वाला बैंक खाता चुनें और सबमिट कर दें। बस, कुछ ही दिनों में पैसा आपके पास होगा।
थोड़ा सब्र और थोड़ी समझदारी
तो दोस्तों, अगर रिफंड में देरी हो रही है, तो पैनिक मत कीजिये। पहले चेक कीजिये कि क्या आपको इनकम टैक्स विभाग से कोई ईमेल (Intimation Letter) आया है? कभी-कभी कोई पुराना बकाया होने पर वो रिफंड काट लेते हैं।
अपना बैंक खाता ठीक रखें और ईमेल चेक करते रहें। आपका हक़ का पैसा आपको जरूर मिलेगा!
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