India's New Baggage Rules 2026 : विदेश से शॉपिंग अब और सस्ती ड्यूटी-फ्री लिमिट 50,000 से बढ़कर हुई 75,000, लैपटॉप और ज्वेलरी पर भी बड़े बदलाव

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News India Live, Digital Desk: बजट 2026 के साथ ही केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को बड़ा तोहफा देते हुए 'ड्यूटी-फ्री' (शुल्क-मुक्त) शॉपिंग की सीमा में भारी बढ़ोतरी की है। अब आप विदेश से लौटते समय अपने साथ ज्यादा मूल्य का सामान बिना किसी कस्टम ड्यूटी के ला सकते हैं।

मुख्य बदलाव: क्या और कितना बदला?

श्रेणी (यात्री का प्रकार)पुरानी सीमा (2016)नई सीमा (2026)
भारतीय निवासी / भारतीय मूल के पर्यटक₹50,000₹75,000
विदेशी मूल के पर्यटक₹15,000₹25,000
क्रू मेंबर्स (विमान दल)₹1,500₹2,500

ज्वेलरी (आभूषण) के लिए नए नियम: अब वजन ही सब कुछ है

सरकार ने ज्वेलरी पर से 'वैल्यू कैप' (रुपये की सीमा) हटा दी है। अब केवल वजन के आधार पर छूट मिलेगी (यदि आप 1 साल से अधिक समय से विदेश में रह रहे हैं):

महिला यात्री: 40 ग्राम तक के सोने के आभूषण (बिना किसी मूल्य सीमा के)।

पुरुष यात्री: 20 ग्राम तक के सोने के आभूषण।

लैपटॉप और मोबाइल: टेक लवर्स के लिए खुशखबरी

एक लैपटॉप फ्री: 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी यात्री एक नया लैपटॉप या नोटबुक पूरी तरह ड्यूटी-फ्री ला सकता है। यह ₹75,000 की सामान्य सीमा के अतिरिक्त है।

स्मार्टफोन: नए नियमों के तहत अब आप ₹75,000 की सीमा के भीतर महंगे स्मार्टफोन भी ला सकते हैं।

डिजिटल घोषणा (Digital Declaration): पेपर फॉर्म को कहें अलविदा

अब आपको विमान में या एयरपोर्ट पर कागजी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी:

Advance Declaration: यात्री अब फ्लाइट लैंड होने से पहले ही QR-code आधारित ऐप या पोर्टल के जरिए अपने सामान की घोषणा कर सकते हैं।

Fast Clearance: इससे कस्टम काउंटरों पर लगने वाला समय 30% तक कम हो जाएगा।

[Image showing the process of digital customs declaration via QR code at Indian airports]

शराब और तंबाकू: क्या इनमें बदलाव हुआ?

शराब और तंबाकू की मात्रा में कोई बदलाव नहीं किया गया है:

शराब/वाइन: अधिकतम 2 लीटर

सिगरेट: अधिकतम 100 स्टिक (या 25 सिगार / 125 ग्राम तंबाकू)।

शर्त: यात्री की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह नेपाल, भूटान या म्यांमार से सड़क मार्ग से न आ रहा हो।

Annexure-I: जिन चीजों पर छूट नहीं मिलेगी

ये चीजें ₹75,000 की फ्री लिमिट में शामिल नहीं हैं और इन पर ड्यूटी देनी होगी:

हथियार और कारतूस (50 से अधिक)।

सिगरेट/तंबाकू (निर्धारित सीमा से अधिक)।

एलसीडी/एलईडी टीवी (टीवी पर अभी भी कोई सामान्य छूट नहीं है)।