Indian Railway Rules 2026: ट्रेन में शराब ले जाने की सोच रहे हैं? सफर से पहले पढ़ लें ये नियम, वरना सीधे जाना होगा जेल
नेशनल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए एक बेहद जरूरी और कड़क चेतावनी सामने आई है। अक्सर लंबी दूरी की यात्रा या छुट्टियों पर निकलते समय कुछ लोग अपने साथ शराब ले जाने की योजना बना लेते हैं, लेकिन आपकी यह एक छोटी सी भूल आपको सीधे अपराधी बना सकती है। साल 2026 में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने चेकिंग अभियान को और भी सख्त कर दिया है। भारतीय रेलवे अधिनियम के तहत ट्रेन में शराब ले जाना या उसका सेवन करना न केवल वर्जित है, बल्कि यह एक गंभीर दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
कानून की पैनी नजर: धारा 145 के तहत होगी सीधी कार्रवाई
भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145 इस मामले में बेहद स्पष्ट है। इसके अनुसार, किसी भी रेलगाड़ी के कोच या रेलवे स्टेशन परिसर में शराब पीना या शराब की बोतलें साथ रखना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि कोई यात्री नशे की हालत में पाया जाता है या सह-यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करता है, तो रेलवे पुलिस उसे बिना वारंट के तुरंत गिरफ्तार करने का अधिकार रखती है।
भारी जुर्माना और जेल: सिर्फ 500 रुपये ही नहीं, करियर पर भी लग सकता है दाग
रेलवे के नियमों का उल्लंघन करने पर होने वाली सजा आपको मुश्किल में डाल सकती है:
आर्थिक दंड: पकड़े जाने पर मौके पर ही जुर्माना लगाया जा सकता है।
जेल की सजा: अपराध की गंभीरता के आधार पर यात्री को 6 महीने तक की कैद हो सकती है।
सफर से बेदखली: रेलवे अधिकारी के पास यह अधिकार है कि वह यात्री का टिकट जब्त कर उसे अगले ही स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतार दे।
'ड्राई स्टेट' का चक्कर: बिहार और गुजरात जाने वाले विशेष ध्यान दें
यदि आपकी ट्रेन बिहार या गुजरात जैसे शराबबंदी वाले राज्यों (Dry States) से गुजर रही है, तो कानून और भी ज्यादा भयानक हो सकता है। इन राज्यों में रेलवे कानून के साथ-साथ राज्य आबकारी कानून (Excise Law) भी लागू हो जाता है। ऐसे में शराब के साथ पकड़े जाने पर गैर-जमानती धाराएं लग सकती हैं, जिसमें सालों की जेल और भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान है। यहाँ तक कि सीलबंद बोतल ले जाना भी आपको सलाखों के पीछे पहुँचा सकता है।
सजग यात्री की पहचान: रेल मदद (RailMadad) का करें उपयोग
रेलवे प्रशासन यात्रियों से बार-बार अपील करता है कि सुरक्षित और सुखद सफर के लिए किसी भी नशीले पदार्थ से दूर रहें। यदि आपके कोच में कोई यात्री शराब पी रहा है या उपद्रव कर रहा है, तो आप तुरंत 139 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या RailMadad ऐप पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपकी शिकायत पर अगले स्टेशन पर ही आरपीएफ की टीम कार्रवाई के लिए तैयार मिलेगी।