Important decision of the High Court: 2006 के मुंबई धमाकों में सभी 12 लोग बेकसूर माने गए

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News India Live, Digital Desk: Important decision of the High Court:  बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन धमाका मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। यह फैसला इस भीषण घटना के लगभग 17 साल बाद आया है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। इससे पहले, एक विशेष मकोका अदालत ने इन आरोपियों में से 12 को मौत की सज़ा सुनाई थी, जबकि एक को उम्रकैद मिली थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के इस फैसले को पलट दिया है।

गौरतलब है कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों में एक ही समय पर सात शक्तिशाली धमाके हुए थे। इन आतंकी हमलों में कुल 189 लोगों की दुखद मौत हुई थी और 829 अन्य घायल हुए थे, जिससे पूरा शहर सदमे में आ गया था। इस मामले की जांच महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने की थी और उसने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि इन धमाकों के पीछे प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और सिमी (Students Islamic Movement of India - SIMI) का हाथ था।

यह मामला 17 साल से भी अधिक समय तक अदालतों में चला, जिसमें लंबी कानूनी कार्यवाही और कई दौर की बहसें शामिल रहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह नवीनतम निर्णय इस हाई-प्रोफाइल और संवेदनशील आतंकवादी मामले में एक महत्वपूर्ण न्यायिक मोड़ को दर्शाता है, जिसने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। यह फैसला भारतीय न्याय प्रणाली के जटिल और विस्तृत स्वरूप को भी उजागर करता है।

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