खुशखबरी! इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ी, अब मिलेगा और समय
अगर आप उन लोगों में से हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख को लेकर परेशान थे, तो आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब टैक्स भरने वालों को 10 दिसंबर 2025 तक का समय मिल गया है।
यह फैसला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने लिया है। साथ ही, जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट होता है, उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 10 नवंबर 2025 कर दी गई है। यह खबर उन लाखों लोगों के लिए सुकून लेकर आई है जो त्योहारों, समय की कमी या ऑडिट की लंबी प्रक्रिया की वजह से अब तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे।
अब 40 दिन की अतिरिक्त मोहलत, पर किसके लिए?
पहले जिन लोगों के खातों का ऑडिट होता है, उन्हें 31 अक्टूबर 2025 तक अपना ITR फाइल करना था, लेकिन अब उन्हें 40 दिन का और समय दिया गया है। CBDT ने यह कदम टैक्स भरने वालों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स प्रोफेशनल्स की लगातार मांग के बाद उठाया है ताकि सभी को अपना काम ठीक से पूरा करने का मौका मिले।
सबसे जरूरी बात: यह फायदा किसे मिलेगा?
यहां यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यह राहत सभी टैक्सपेयर्स के लिए नहीं है। यह छूट सिर्फ उन्हीं टैक्सपेयर्स को दी गई है जिनके अकाउंट्स का ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। इसमें आम तौर पर ये लोग शामिल होते हैं:
- बड़े बिजनेस या कंपनियां
- पार्टनरशिप फर्म्स
- ऐसे प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि, जिनके खातों का ऑडिट होता है।
आम तौर पर नौकरी करने वाले या छोटे व्यापारियों के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही होती है। इसलिए, अगर आपके अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होता, तो यह तारीख आपके लिए नहीं है।
आइए, नई तारीखों को एक नजर में देखें:
| क्या फाइल करना है? | पहले की आखिरी तारीख | नई आखिरी तारीख | किसके लिए लागू? |
| ऑडिट रिपोर्ट जमा करना | 31 अक्टूबर 2025 | 10 नवंबर 2025 | जिनके अकाउंट्स का ऑडिट होता है |
| ITR फाइल करना | 31 अक्टूबर 2025 | 10 दिसंबर 2025 | जिनके अकाउंट्स का ऑडिट होता है |
सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?
CBDT ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि त्योहारों का सीजन होने और ऑडिट प्रक्रिया में समय लगने की वजह से कई लोग और प्रोफेशनल्स समय पर रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे। उनकी परेशानियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया, ताकि लोग बिना किसी जल्दबाजी के सही तरीके से अपना रिटर्न भर सकें।
अगर देर हुई तो क्या होगा?
CBDT ने साफ किया है कि 10 दिसंबर 2025 तक फाइल किया गया रिटर्न समय पर भरा हुआ माना जाएगा और इस पर कोई लेट फीस या पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर कोई इस तारीख के बाद अपना रिटर्न फाइल करता है, तो उसे इनकम टैक्स के सेक्शन 234F के तहत जुर्माना भरना पड़ सकता है।
यह ध्यान रखें कि यह ITR वित्त वर्ष 2024-25 के लिए है, यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच की गई कमाई के लिए।