अब से हर 10 साल में ट्रांसफर होगी PF खाते की पूरी रकम, सरकार ने नियमों में बदलाव कर लिया अहम फैसला

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अगर आप नौकरीपेशा हैं और अपने भविष्य निधि PF खाते में नियमित रूप से योगदान करते हैं, तो आपको एक अच्छी खबर मिल सकती है। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के ज़रिए एक नया बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। इसके ज़रिए आपको हर 10 साल में एक बार अपने PF खाते से बड़ी रकम निकालने की सुविधा मिलेगी। अभी तक आप PF से पूरी रकम रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छूटने की स्थिति में ही निकाल सकते थे। लेकिन नए प्रस्ताव के साथ यह नियम बदल सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार पीएफ निकासी के लिए वर्तमान में कड़े नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है । ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था लाने की योजना बना रही है, जिसके तहत पीएफ सदस्य हर 10 साल में अपनी पूरी या आंशिक राशि निकाल सकेंगे।

ईपीएफओ के एक अधिकारी ने बताया कि इसके ज़रिए हर 10 साल में सदस्य के खाते में अच्छी-खासी रकम जमा हो जाएगी। उस रकम को निकालकर सदस्यों को यह आज़ादी मिलनी चाहिए कि वे उसका क्या करें, चाहे वह निवेश हो या कोई निजी खर्च, चुनाव सदस्य का ही है। 

अभी तक कैसी थी व्यवस्था?: 
अभी पीएफ से पूरी निकासी रिटायरमेंट के समय (58 साल की उम्र में) या नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद ही संभव थी। घर खरीदने, इलाज, बच्चों की पढ़ाई या शादी जैसे कुछ खास मौकों पर आंशिक निकासी की अनुमति थी। लेकिन हाल ही में ईपीएफओ ने अपने नियमों में थोड़ी ढील दी है। अब पीएफ सदस्य तीन साल तक लगातार योगदान करने के बाद घर खरीदने या बनवाने के लिए अपनी 90% राशि निकाल सकते हैं। पहले यह सुविधा केवल पाँच साल तक योगदान करने वालों को ही मिलती थी।

क्या हैं शर्तें? : 
सरकार हर 10 साल में पूरी राशि निकालने के बजाय केवल 60% राशि निकालने की अनुमति देने पर भी विचार कर रही है। इससे एक ओर, सदस्यों को वित्तीय लचीलापन मिलेगा। दूसरी ओर, पीएफ का मूल उद्देश्य, सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा, भी सुरक्षित रहेगी।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?
कुछ विशेषज्ञों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि बार-बार पैसे निकालने से लोग भविष्य के लिए बचत करने से हतोत्साहित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी चिंता जताई है कि इससे सेवानिवृत्ति के दौरान वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। 

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