Financial Advisor : करदाताओं को मिली निराशा 15 सितंबर के बाद ITR डेट बढ़ने की संभावना कम जानें क्यों
News India Live, Digital Desk: Financial Advisor : टैक्सपेयर्स को आयकर रिटर्न आईटीआर फाइल करने के लिए अब शायद ही और मोहलत मिले। अधिकांश वित्तीय सलाहकारों और टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि आकलन वर्ष 2024-25 के लिए ऑडिटेड अकाउंट्स वाले व्यक्तियों और कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की 15 सितंबर की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाए जाने की संभावना बहुत कम है।
दिल्ली स्थित एक प्रमुख टैक्स सलाहकार फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट और संस्थापक आशीष जैन ने News18 को स्पष्ट रूप से बताया है कि आयकर विभाग द्वारा अब किसी भी प्रकार के अतिरिक्त विस्तार की उम्मीद कम ही है। आमतौर पर, सरकार या आयकर विभाग आखिरी तारीख तभी बढ़ाते हैं जब उन्हें किसी बड़ी तकनीकी खराबी या सिस्टम में किसी अप्रत्याशित बाधा का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ समय से इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर ऐसी कोई गंभीर तकनीकी समस्या रिपोर्ट नहीं की गई है, जिससे यह संभावना कम हो जाती है कि कोई विस्तार दिया जाएगा।
आपको बता दें कि करदाताओं की एक बड़ी संख्या के लिए आईटीआर फाइल करने की सामान्य अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है। हालांकि, ऑडिट किए जाने वाले व्यवसायों और व्यक्तियों, या कुछ विशिष्ट वित्तीय लेनदेन वाले लोगों के लिए यह तारीख 31 अक्टूबर तक होती है, जबकि कंपनियों और व्यक्तियों के लिए जिन्हें ऑडिट की आवश्यकता होती है (जो वित्त वर्ष 2023-24 में कारोबार से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करते हैं), उनके लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर होती है।
जिन व्यक्तियों और कंपनियों को अपनी आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए 15 सितंबर तक की समय-सीमा मिली हुई है, वे उन व्यक्तियों और कंपनियों से संबंधित हैं जिनकी लेनदेन और रिकॉर्ड को प्रमाणित किया जाना है audited accounts। यह उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें आयकर अधिनियम की धारा 44AB के तहत अपनी ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। इसमें वे पेशेवर या व्यवसायी शामिल हो सकते हैं जिनकी आय या कारोबार एक निश्चित सीमा से अधिक है।
विशेषज्ञों का यही कहना है कि अब देर न करें और अपनी आयकर रिटर्न जल्द से जल्द दाखिल करें, क्योंकि आखिरी क्षण में किसी भी तकनीकी या दस्तावेज़ संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। डेडलाइन से चूकने पर जुर्माना और ब्याज दोनों लग सकते हैं।
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