Employees Pension Scheme :10 साल से पहले जॉब छोड़ी तो भी नहीं रुकेगी पेंशन, बस पूरी करनी होगी ये एक शर्त

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News India Live, Digital Desk: क्या आप भी नौकरी बदलने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन पेंशन टूटने के डर से परेशान हैं? बहुत से कर्मचारी यह मानते हैं कि अगर 10 साल की सर्विस पूरी होने से पहले नौकरी बदल ली, तो उनकी पेंशन का पैसा डूब जाएगा या फिर से गिनती शून्य से शुरू होगी. लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों में एक ऐसा प्रावधान है, जो आपकी इस समस्या का समाधान करता है.

अगर आप 10 साल की नौकरी पूरी होने से पहले जॉब छोड़ देते हैं, तो भी आपकी पेंशन का सिलसिला नहीं टूटेगा. आपकी पुरानी नौकरी की सर्विस आपकी नई नौकरी में जुड़ जाएगी, जिससे आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी. लेकिन इसके लिए आपको एक बेहद ज़रूरी शर्त पूरी करनी होगी.

क्या है वो एक ज़रूरी शर्त?

नियम के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी 10 साल पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ता है, तो उसे 12 महीने यानी एक साल के अंदर दूसरी नौकरी ज्वाइन करनी होगी. अगर आप इस समय-सीमा के अंदर नई नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपकी पुरानी सर्विस को ब्रेक नहीं माना जाएगा और उसे नई नौकरी की सर्विस में जोड़ दिया जाएगा.

उदाहरण के लिए, अगर आपने एक कंपनी में 6 साल काम किया और फिर नौकरी छोड़ दी. इसके बाद अगर आप एक साल के भीतर दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, तो पेंशन के लिए आपकी सर्विस की गिनती 6 साल से ही आगे बढ़ेगी. आपको बस 4 साल और नौकरी करनी होगी और आपकी 10 साल की पेंशन योग्य सर्विस पूरी हो जाएगी.

UAN का एक्टिव रहना है ज़रूरी

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव रहे. नौकरी बदलने या ब्रेक के दौरान आपको अपना UAN नहीं बदलना है. जब आप नई कंपनी ज्वाइन करें, तो अपने नए नियोक्ता को वही पुराना UAN दें. ऐसा करने से आपका नया प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट भी उसी UAN से लिंक हो जाएगा और आपकी सर्विस की निरंतरता बनी रहेगी.

10 साल की सर्विस पूरी न होने पर क्या होता है?

कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को कम से-कम 10 साल तक नौकरी करना ज़रूरी होता है यह 10 साल की सर्विस एक ही कंपनी में होना ज़रूरी नहीं है. अगर कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी नहीं कर पाता है और भविष्य में काम करने की कोई योजना नहीं है, तो उसे पेंशन खाते में जमा रकम निकालने का विकल्प मिलता है हालांकि, जो लोग आगे नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट लेना एक बेहतर विकल्प है, ताकि नई नौकरी ज्वाइन करने पर सर्विस को जोड़ा जा सके

ईपीएफओ के इस नियम से उन लाखों कर्मचारियों को फ़ायदा होगा जो बेहतर मौकों के लिए अक्सर नौकरी बदलते रहते हैं] यह नियम उनकी सामाजिक सुरक्षा और पेंशन के हक़ को सुरक्षित रखने में एक बड़ी मदद करता है.

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