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April 08 2026 09:46 pm

Delhi Traffic Lok Adalat: आज ही निपटाएं पुराने चालान! दिल्ली की 7 अदालतों में लोक अदालत शुरू, बिना रजिस्ट्रेशन भी मिल सकती है राहत

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नई दिल्ली। अगर आपकी गाड़ी पर लंबे समय से ट्रैफिक चालान लंबित है और आप उसे भरने के लिए कोर्ट के चक्करों से डर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस आज, 14 फरवरी को राजधानी के सात प्रमुख कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 'विशेष लोक अदालत' का आयोजन कर रही है। यह अभियान पुराने और लंबित चालानों के बोझ को कम करने के लिए चलाया जा रहा है।

रजिस्ट्रेशन छूट गया तो न हों परेशान, 'वॉक-इन' की सुविधा भी उपलब्ध

अक्सर देखा जाता है कि लोग टोकन रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन चूक जाते हैं, लेकिन इस बार आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऑनलाइन टोकन नहीं ले पाए हैं, तो भी आप सीधे कोर्ट परिसर जा सकते हैं। कई केंद्रों पर वॉक-इन (Walk-in) की सुविधा दी गई है, जहां मौके पर मौजूद वकील और अधिकारी आपकी मदद करेंगे। आप वहां सीधे जाकर अपने लंबित चालानों का विवरण दे सकते हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें निपटा सकते हैं।

इन 7 कोर्ट परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी कार्यवाही

दिल्ली के सात प्रमुख कोर्ट परिसरों में आज लोक अदालत की बेंच बैठेगी। आप अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी कोर्ट में जा सकते हैं:

पटियाला हाउस कोर्ट

साकेत कोर्ट

तीस हजारी कोर्ट

कड़कड़डूमा कोर्ट

रोहिणी कोर्ट

द्वारका कोर्ट

राउज एवेन्यू कोर्ट

हेलमेट से लेकर ओवरस्पीडिंग तक: इन चालानों पर मिलेगी भारी छूट

लोक अदालत में मुख्य रूप से उन चालानों पर विचार किया जाता है जो कंपाउंडेबल (Compoundable) श्रेणी में आते हैं। इसमें हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट की अनदेखी, रेड लाइट जंप करना, ओवरस्पीडिंग, वैध पीयूसी (PUC) न होना और गलत पार्किंग जैसे चालान शामिल हैं। कई मामलों में कोर्ट चालान की राशि को काफी कम कर देता है या उसे रद्द भी कर सकता है। हालांकि, हिट-एंड-रन, नाबालिग द्वारा ड्राइविंग और अवैध रेसिंग जैसे गंभीर मामलों में यहां राहत नहीं मिलेगी।

साथ ले जाना न भूलें ये जरूरी दस्तावेज

कोर्ट जाने से पहले अपनी तैयारी पूरी रखें ताकि वहां समय न बर्बाद हो। आपको अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज ले जाने होंगे:

लंबित चालान या नोटिस का प्रिंटआउट।

वाहन के सभी मूल दस्तावेज (RC, Insurance, DL)।

यदि ऑनलाइन टोकन मिला है, तो उसका ईमेल या एसएमएस।