Commission of India : बिहार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, आज सुनवाई

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News India Live, Digital Desk: Commission of India : बिहार में विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) में गड़बड़ी का एक बड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल, भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसके बाद बिहार में वोटर लिस्ट को ठीक करने, यानी नए नाम जोड़ने या मृत/शिफ्ट हो चुके मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनकी सुनवाई आज (या इस समय अवधि के करीब) होनी है।

इन याचिकाओं को दायर करने वाले लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग का यह फैसला बिल्कुल गलत है और 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' के नियम 21 का सीधा उल्लंघन करता है। इस नियम के अनुसार, हर साल वोटर लिस्ट में बदलाव और उसे अपडेट करना अनिवार्य होता है ताकि वह सटीक रहे।

याचिकाकर्ताओं की मुख्य चिंता यह है कि चुनाव आयोग ने ऐसा करके करीब 30 लाख ऐसे नाम हटाने की प्रक्रिया को रोक दिया है, जो या तो अब इस दुनिया में नहीं हैं (मृत्यु हो चुकी है) या फिर किसी और जगह शिफ्ट हो गए हैं। अगर ऐसे नामों को वोटर लिस्ट से नहीं हटाया गया, तो चुनावों में बड़ी गड़बड़ी हो सकती है और धांधली की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही, बहुत सारे नए युवा मतदाता या वो लोग जो योग्य हैं, उनके नाम भी जुड़ने से रह जाएंगे, जिससे उनके वोट देने का अधिकार प्रभावित होगा।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की है कि वह चुनाव आयोग को तुरंत आदेश दे कि वह बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करे। उनका कहना है कि चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए वोटर लिस्ट का साफ-सुथरा और सटीक होना बहुत ज़रूरी है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है।

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