Chhattisgarh : बिलासपुर में बिना सही नंबर प्लेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल, पुलिस ने पंप संचालकों को दिए कड़े निर्देश
News India Live, Digital Desk : बिलासपुर पुलिस ने शहर में अपराधों पर लगाम लगाने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त गाइडलाइन जारी की है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर, अब जिले के सभी पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों को पाबंद किया गया है कि वे किसी भी ऐसे वाहन में तेल न भरें जिसकी नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई हो या जो पूरी तरह गायब हो।
पुलिस ने क्यों लिया यह फैसला? पुलिस के अनुसार, अपराधी अक्सर वारदात को अंजाम देने के लिए ऐसे वाहनों का उपयोग करते हैं जिनकी नंबर प्लेट टूटी होती है या जिन पर नंबर साफ नहीं दिखते। इससे:
अपराधियों की पहचान मुश्किल: सीसीटीवी कैमरों में संदिग्ध वाहनों के नंबर दर्ज नहीं हो पाते, जिससे अपराधी आसानी से बच निकलते हैं।
हिट एंड रन केस: सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में नंबर प्लेट अस्पष्ट होने के कारण आरोपी वाहन को ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
संदिग्धों की निगरानी: इस कदम से बिना नंबर प्लेट या फैंसी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर लगाम लगेगी।
बीट प्रणाली से होगी निगरानी: पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 'बीट प्रणाली' के माध्यम से लगातार पेट्रोल पंपों की निगरानी की जाएगी। यदि कोई संचालक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही, आम नागरिकों से अपील की गई है कि यदि वे कहीं भी बिना नंबर प्लेट या संदिग्ध वाहन देखें, तो तत्काल यातायात पुलिस या नजदीकी थाने को सूचना दें।
जनता के लिए संदेश: यातायात विभाग ने वाहन स्वामियों को सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवा लें। नंबर प्लेट पर किसी भी तरह के फूल-पत्ती, जाति सूचक शब्द या अस्पष्ट लिखावट होने पर भी जुर्माना और पंप पर पेट्रोल न मिलने जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।