सावधान! ट्रैफिक चालान नहीं भरा तो घर से जप्त होगी गाड़ी, 90 दिनों की डेडलाइन के बाद सीधे जेल की तैयारी
नई दिल्ली/यमुनानगर: अगर आपके वाहन का भी कोई पुराना चालान लंबित है, तो उसे तुरंत भर दें, वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। सरकार और ट्रैफिक पुलिस ने अब चालान न भरने वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपना ली है। नए नियमों के मुताबिक, चालान कटने के 90 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर न केवल आपका वाहन जब्त कर लिया जाएगा, बल्कि आपको 6 महीने तक की जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
90 दिनों की मोहलत खत्म, अब होगी सीधी कार्रवाई
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, ई-चालान सिस्टम लागू होने के बाद लाखों चालान लंबित पड़े हैं, जिससे राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। पहले लोग सालों तक चालान को नजरअंदाज करते थे, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से लागू हुए सख्त नियमों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 90 दिनों की समय सीमा खत्म होते ही पुलिस आपके घर पहुंचकर वाहन को सीज कर सकती है। इसके बाद मामला अदालत में जाएगा, जहां भारी जुर्माने के साथ कारावास का भी प्रावधान है।
ई-चालान पोर्टल पर ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
वाहन मालिकों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी बनाया है। आप घर बैठे 'परिवहन सेवा' पोर्टल पर जाकर अपने वाहन का नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि कोई पुराना चालान बकाया तो नहीं है। भुगतान के लिए UPI, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड जैसे आसान विकल्प मौजूद हैं। कुछ राज्यों में तो समय पर भुगतान करने पर 50% तक की छूट (Discount Scheme) भी दी जा रही है।
जेल जाने और केस से बचने के लिए क्या करें?
अधिकारियों का कहना है कि सजा से बचने का सबसे आसान तरीका है कि चालान कटते ही उसका भुगतान कर दें। यदि आपको लगता है कि चालान गलत कटा है, तो आप 30 दिनों के भीतर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह कड़ा कदम उठाया गया है। यमुनानगर जैसे इलाकों में ट्रैफिक इंचार्ज ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी है और जल्द ही यह सख्ती पूरे देश में लागू होने वाली है।