Aadhaar PAN Link Deadline: आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025, ऑनलाइन अपडेट के साथ जानें क्या कहते हैं नए नियम?

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आधार पैन लिंक की समय सीमा: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने नवंबर से आधार अपडेट की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और आसान बना दिया है। अब आप घर बैठे ही अपना नाम, पता या जन्मतिथि बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी अनावश्यक कागज़ात या सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इस तारीख के बाद लिंक न किए गए पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएँगे।

ऑनलाइन आधार अपडेट: घर बैठे हो जाएगा काम

यूआईडीएआई के नए नियमों के अनुसार, आप निम्नलिखित जानकारी सीधे मायआधार पोर्टल ( https://myaadhaar.uidai.gov.in ) से अपडेट कर सकते हैं:

- नाम

- पता


- जन्म तिथि

- मोबाइल नंबर

पोर्टल अब आपकी जानकारी को पैन, पासपोर्ट जैसे अन्य सरकारी डेटाबेस से क्रॉस-चेक करता है। इसलिए आपको कोई दस्तावेज़ अपलोड करने या आधार केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बायोमेट्रिक अपडेट जैसे फ़िंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन या फ़ोटो के लिए आपको आधार सेवा केंद्र जाना होगा।

नई शुल्क संरचना: आपको कितना भुगतान करना होगा?

यूआईडीएआई ने अपडेट शुल्क में भी बदलाव किया है:

- नाम, पता, जन्मतिथि (जनसांख्यिकीय) के लिए 75 रुपये

- बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये

अच्छी खबर यह है कि ऑनलाइन दस्तावेज़ अपडेट 14 जून, 2026 तक मुफ्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त, 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह से मुफ्त होंगे।

आधार-पैन लिंक क्यों जरूरी है?

- नए पैन के लिए: आवेदन के समय आधार लिंक करना अनिवार्य है।

- बैंको-इंश्योरेंस: ई-केवाईसी के लिए कागज नहीं, ओटीपी या वीडियो वेरिफिकेशन का इस्तेमाल बढ़ेगा।

- अगर मैं इसे लिंक नहीं करता तो क्या होगा? 1 जनवरी 2026 से पैन बंद हो जाएगा।

आधार-पैन लिंक करने का आसान तरीका

1. वेबसाइट पर जाएं: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/

2. 'लिंक आधार' पर क्लिक करें।

3. 10 अंकों का पैन और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।

4. ऑन-स्क्रीन निर्देशों का पालन करें, यदि आवश्यक हो तो शुल्क का भुगतान करें।

5. सबमिट करें - लिंक कुछ ही मिनटों में बन जाएगा।

लिंक हुआ है या नहीं? कैसे जांचें

- उसी वेबसाइट पर जाएं.

- 'लिंक आधार स्टेटस' चुनें।

- पैन और आधार नंबर दर्ज करें।

- स्थिति तुरन्त दिखाई देगी।

31 दिसंबर 2025 से पहले आधार-पैन लिंक करें, वरना टैक्स, बैंकिंग या सरकारी कामों में होगी दिक्कत। ऑनलाइन अपडेट का लाभ उठाकर समय और पैसा बचाएँ। UIDAI की यह डिजिटल पहल देश के लाखों नागरिकों के लिए सुविधा लेकर आ रही है।

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