आयकर रिटर्न दाखिल करने पर मिल सकती है राहत, जानें सरकार किसे दे रही राहत
अगर आपकी उम्र 75 साल या उससे ज़्यादा है, तो आपको इस साल ITR (आयकर रिटर्न) दाखिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यह छूट कुछ शर्तों पर ही मिलती है। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो जान लें कि इसकी पात्रता क्या है। अगर आप रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो कौन सा फॉर्म जमा करना होगा। और यह भी जान लें कि किन शर्तों के तहत ITR दाखिल करने से छूट मिल सकती है।
यह छूट किसे मिलती है?
आकलन वर्ष 2025-26 में आपकी आयु 75 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आयकर से छूट पाने के लिए आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। इसके साथ ही, आपकी आय का स्रोत केवल पेंशन और बैंक ब्याज होना चाहिए। अगर आपको दो अलग-अलग बैंकों से पेंशन और बैंक ब्याज मिलता है या आपकी आय के अन्य स्रोत हैं, तो आपको आईटीआर ज़रूर दाखिल करना चाहिए। अन्य आय स्रोतों में किराया, पूंजीगत लाभ और व्यवसाय शामिल हैं।
किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए?
मोटे तौर पर कहें तो आपको सिर्फ़ एक ही बैंक से मिलने वाली पेंशन और ब्याज पर छूट मिलेगी। आपको फॉर्म 12BBA भरकर अपने बैंक में जमा करना होगा। अगर फॉर्म सही तरीके से जमा किया जाता है, तो बैंक आपकी कुल आय, कटौतियों और टैक्स की गणना करके सरकार को टैक्स भेज देगा।
बैंक की जिम्मेदारी क्या है?
बैंक आपकी कुल कर योग्य आय की गणना करता है। धारा 80C, 80D जैसी कटौतियाँ और 87A जैसी छूटें जोड़ी जाती हैं। उसके बाद, TDS यानी टैक्स काटकर जमा कर दिया जाता है। अगर आपकी सभी शर्तें पूरी होती हैं और बैंक ने टैक्स जमा कर दिया है, तो आपको ITR दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है।
किन परिस्थितियों में आपको राहत नहीं मिलेगी?
अगर आपको किसी अन्य स्रोत से आय होती है - जैसे किराया, शेयरों से लाभ, तो आपको आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट नहीं मिलेगी। अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक खाते हैं और उनसे ब्याज मिलता है, तो भी यह छूट नहीं मिलेगी। अगर आपको अलग-अलग बैंकों से पेंशन और ब्याज मिलता है, तो आपको इस राहत का लाभ नहीं मिलेगा।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?
वरिष्ठ नागरिकों को अक्सर ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग या टैक्स दस्तावेज़ों को समझने और भरने में कठिनाई होती है। यह कानून इसलिए लाया गया ताकि जिन वरिष्ठ नागरिकों की आय बहुत सीमित और स्पष्ट है, उन्हें टैक्स सलाहकार या जटिल प्रक्रियाओं की आवश्यकता न पड़े। भारत सरकार का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर अनुपालन को आसान बनाना है, बशर्ते वे सभी शर्तें पूरी करें।
कुल मिलाकर, अगर आपकी उम्र 75 साल या उससे ज़्यादा है और आपकी आय सिर्फ़ पेंशन और उसी बैंक से मिलने वाले ब्याज से है, तो आपको ITR भरने से छूट मिल जाएगी। फॉर्म 12BBA भरकर अपने बैंक में जमा करें। बैंक आपका टैक्स कैलकुलेट करके खुद काट लेगा। अगर आपकी किसी और तरह की आय है, तो आपको सामान्य ITR भरना होगा।