वोटर आईडी: देश में चुनावी माहौल है. लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है. भारत में 18 साल का होने के बाद हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिल जाता है। वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड का होना बहुत जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि चुनाव के लिए वोटर आईडी कार्ड कितना महत्वपूर्ण है। वोटर आईडी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में भी काम करता है। लेकिन अगर आपके पास एक नहीं बल्कि दो वोटर आईडी हों तो क्या होगा? आज हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं.
दो वोटर आईडी रखने पर 1 साल की जेल
दो या दो से अधिक वोटर आईडी रखना अपराध माना जाता है, चाहे वह नागरिक हो या आपराधिक। कानूनी तौर पर कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वोटर आईडी नहीं रख सकता है। अलग-अलग स्थानों पर दो मतदाता पहचान पत्र के साथ पाए जाने पर पकड़े जाने पर एक साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एक से अधिक मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना भी अवैध है।
वोटर आईडी के लिए आवेदन कैसे करें
चरण 1: यदि आप पहली बार मतदाता हैं या आपने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल लिया है, तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा। एनआरआई मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र में नाम जोड़ने या हटाने के लिए फॉर्म 6ए और 7 का उपयोग करना चाहिए। सुधार के लिए, फॉर्म 8 का उपयोग करें, और यदि आपने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल दिया है, तो फॉर्म 8 ए का उपयोग करें।
चरण 2: अपनी पसंदीदा भाषा चुनें और आवश्यक विवरण भरें। सुनिश्चित करें कि आपने फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं।
चरण 3: अपलोड किए गए सभी विवरण सत्यापित करें। फिर आपको एक सत्यापन ईमेल प्राप्त होगा, जो आपको अपने मतदाता पहचान पत्र आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने की अनुमति देगा। नोट: आमतौर पर वोटर आईडी बनवाने और उसमें कोई भी विवरण बदलने में लगभग 30 दिन का समय लगता है।
वोटर आईडी बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
वोटर कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपको चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जाना होगा। यहां सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। वोटर कार्ड के लिए आवेदन करते समय 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक की कॉपी, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल, पानी, टेलीफोन और गैस बिल, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज। ज़रूरत है। अगर आप घर बैठे सभी दस्तावेज अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने दस्तावेजों को पीडीएफ/जेपीजी/जेपीईजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें।