बिना FASTag वाले वाहन चालकों को टोल बूथों पर दोगुने जुर्माने से छूट मिलेगी, डिजिटल पेमेंट करेंगे तो कम लगेगा चार्ज, जानें पूरी डिटेल
UPI Payment Fastag: केंद्र सरकार ने देशभर के वाहन चालकों के लिए एक अहम फैसला लिया है, जिससे टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान को और बढ़ावा मिलेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नया नियम जारी किया है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिना फास्टैग वाले वाहनों के लिए टोल टैक्स भुगतान का तरीका बदल जाएगा। यह नियम 15 नवंबर, 2025 से लागू होगा।
नए नियम के अनुसार, अगर कोई वाहन चालक बिना फास्टैग के राष्ट्रीय राजमार्ग से गुज़रता है और नकद टोल टैक्स चुकाता है, तो उसे दोगुना टोल टैक्स देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर फास्टैग के ज़रिए टोल टैक्स 100 रुपये है, तो उसे 200 रुपये नकद देने होंगे। लेकिन, अगर वाहन चालक यूपीआई या किसी अन्य डिजिटल भुगतान विधि का इस्तेमाल करता है, तो उसे केवल 125 रुपये (1.25 गुना) टोल टैक्स देना होगा। इससे यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले गैर-फास्टैग उपयोगकर्ताओं को 75 रुपये तक की बचत होगी।
मौजूदा नियमों के तहत, बिना फास्टैग वाले वाहनों को नकद या यूपीआई भुगतान पर दोगुना टोल टैक्स देना पड़ता है। नया नियम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और नकद भुगतान को कम करने के उद्देश्य से लाया गया है। यह कदम डिजिटल इंडिया के विज़न को मज़बूत करेगा और टोल प्लाज़ा पर तेज़ और आसान भुगतान प्रक्रिया को बढ़ावा देगा।
यह नया नियम खासकर गैर-फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो अब यूपीआई के ज़रिए कम टोल टैक्स का लाभ उठा सकेंगे। सरकार के इस फैसले से न केवल डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि टोल प्लाजा पर नकदी के इस्तेमाल को भी कम करने में मदद मिलेगी।
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