ITR Deadline : इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज है आखिरी मौका, सरकार ने साफ कहा- नहीं बढ़ेगी तारीख
News India Live, Digital Desk: अगर आपने अभी तक इस साल का अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो आपके लिए यह सबसे जरूरी खबर है। ITR फाइल करने की आज, यानी 15 सितंबर 2025, आखिरी तारीख है और सरकार ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस तारीख को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
पहले टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी, जिसे टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। लेकिन अब सरकार ने कोई और रियायत देने से इनकार कर दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की झूठी खबर पर ध्यान न दें और आज रात 12 बजे से पहले अपना ITR जरूर फाइल कर दें।
अगर आज चूक गए तो क्या होगा?
तारीख निकल जाने के बाद ITR फाइल करने पर आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं:
- जुर्माना लगेगा: अगर आप 15 सितंबर के बाद और 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटर्न भरते हैं, तो आपको लेट फीस देनी होगी।
- अगर आपकी कुल आमदनी 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
- अगर आमदनी 5 लाख से कम है तो यह जुर्माना 1,000 रुपये होगा।
- ब्याज का नुकसान: अगर आपका कोई टैक्स रिफंड आना है, तो उस पर मिलने वाले ब्याज से आपको हाथ धोना पड़ सकता है।
- टैक्स पर भी ब्याज देना होगा: अगर आपका कोई टैक्स बकाया निकलता है, तो आपको उस रकम पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज भी चुकाना होगा।
- घाटे को आगे नहीं ले जा पाएंगे: अगर आपको शेयर बाजार या बिजनेस में कोई नुकसान (Loss) हुआ है, तो समय पर ITR न भरने की वजह से आप उस नुकसान को अगले साल के मुनाफे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे।
सीधे शब्दों में कहें तो आज की डेडलाइन को नजरअंदाज करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। इसलिए, अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो बिना किसी देरी के आज ही यह काम पूरा कर लें।