ITR भरने में हो गई गलती? घबराएं नहीं, सरकार ने दिया है 'Undo' बटन, ऐसे करें ठीक
जल्दी-जल्दी में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल तो कर दिया... और 'Submit' बटन दबाते ही चैन की सांस ली। लेकिन अगले ही दिन याद आया, अरे! बैंक के सेविंग अकाउंट से मिले ब्याज की इनकम दिखाना तो भूल ही गए! या फिर कोई गलत डिडक्शन क्लेम कर लिया!
अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो यकीन मानिए, आपका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा होगा। इनकम टैक्स नोटिस का डर सताने लगा होगा।
लेकिन ठहरिए! घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह बात अच्छी तरह समझता है कि इंसान होने के नाते हमसे गलतियां हो सकती हैं। इसीलिए उसने आपको अपनी गलती सुधारने का एक मौका भी दिया है, जिसे 'रिवाइज्ड ITR' (Revised ITR) कहते हैं।
क्या है यह 'रिवाइज्ड ITR'?
यह बिल्कुल आपके फ़ोन के 'Edit' बटन की तरह है। अगर आपने समय पर (ड्यू डेट से पहले) अपना ITR भरा है, लेकिन उसमें कोई भी गलती रह गई है - जैसे कोई इनकम दिखाना भूल गए, बैंक अकाउंट की डिटेल गलत भर दी, या कोई गलत डिडक्शन ले लिया - तो आप उसे 31 दिसंबर 2025 तक सुधार सकते हैं।
सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी रिटर्न को एक बार नहीं, बल्कि कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि यह सब कुछ 31 दिसंबर की डेडलाइन से पहले हो जाना चाहिए।
कैसे सुधारें अपनी गलती? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
यह प्रोसेस उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। बस इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
- इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने PAN कार्ड, पासवर्ड और कैप्चा कोड से लॉग-इन करें।
- सही रास्ता चुनें: लॉग-इन करने के बाद 'e-File' मेन्यू में जाएं, फिर 'Income Tax Return' पर क्लिक करें और 'File Income Tax Return' को चुनें।
- अब आता है सबसे ज़रूरी स्टेप:
- Assessment Year (AY) चुनें, जो कि 2025-26 होगा।
- Filing Type में 'Revised Return' को चुनें।
- अब आपसे आपके ओरिजिनल ITR का Acknowledgement Number और फाइलिंग की तारीख मांगी जाएगी। यह आपको ओरिजिनल ITR फाइल करने पर मिले मेल या ITR-V फॉर्म पर मिल जाएगी।
- फॉर्म को दोबारा भरें: इसके बाद आपके सामने ITR फॉर्म खुल जाएगा। अब आपको पूरा फॉर्म दोबारा भरना है, लेकिन इस बार उन गलतियों को ठीक करते हुए भरें जो आपने पहली बार की थीं। हर जानकारी को दो बार चेक करें।
- e-Verify करना न भूलें: सारी जानकारी सही-सही भरने के बाद, सबसे आखिर में अपनी रिवाइज्ड रिटर्न को e-Verify ज़रूर करें। सबसे आसान तरीका आधार OTP का है। बिना वेरिफिकेशन के आपकी रिटर्न को अधूरा माना जाएगा।
क्या कोई जुर्माना भी लगेगा?
अगर आपकी गलती सुधारने के बाद कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं बन रहा है, तो आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन अगर गलती सुधारने के बाद आपकी टैक्स देनदारी बढ़ जाती है, तो आपको वह अतिरिक्त टैक्स ब्याज के साथ चुकाना होगा।
तो अगली बार ITR में गलती होने पर घबराएं नहीं, बस याद रखें कि 31 दिसंबर से पहले आपके पास 'Undo' बटन है!
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