सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईवीएम के मतों की दोबारा गिनती, हारने वाले उम्मीदवार की जीत...
हरियाणा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पानीपत ज़िले के बुआना लाखू गाँव की ग्राम पंचायत के सरपंच के चुनाव से जुड़ी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और अन्य रिकॉर्ड तलब कर लिए और दोबारा मतगणना का आदेश दिया, जिससे नतीजे बदल गए। सुप्रीम कोर्ट की ओएसडी (रजिस्ट्रार) कावेरी ने दोनों पक्षों और उनके वकीलों की मौजूदगी में दोबारा मतगणना करवाई और पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी कराई गई।
पीठ ने 11 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि पानीपत के उपायुक्त-सह-निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह दो दिनों के भीतर इस संबंध में एक अधिसूचना जारी करें, जिसमें अपीलकर्ता (मोहित कुमार) को उपरोक्त ग्राम पंचायत का निर्वाचित सरपंच घोषित किया जाए। बता दें कि यह विवाद 2 नवंबर, 2022 को हुए सरपंच चुनाव से संबंधित है, जिसमें कुलदीप सिंह को उनके प्रतिद्वंद्वी मोहित कुमार के खिलाफ विजयी घोषित किया गया था।
अपीलकर्ता कुमार ने अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-सह-चुनाव न्यायाधिकरण, पानीपत के समक्ष परिणामों को चुनौती देते हुए एक चुनाव याचिका दायर की, जिसने 22 अप्रैल, 2025 को उपायुक्त-सह-चुनाव अधिकारी को 7 मई, 2025 को बूथ संख्या 69 में मतों की पुनर्गणना करने का आदेश दिया। हालांकि, चुनाव न्यायाधिकरण के इस आदेश को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1 जुलाई, 2025 को रद्द कर दिया।
फिर, निराश होकर कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद, 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और अन्य रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सिर्फ़ एक बूथ के बजाय सभी बूथों पर वोटों की दोबारा गिनती करने का आदेश दिया।
6 अगस्त 2025 को सभी बूथों (65 से 70) के मतों की पुनर्गणना की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें कुल 3,767 मतों में से याचिकाकर्ता मोहित कुमार को 1,051 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वन्द्वी प्रतिवादी कुलदीप सिंह को 1,000 मत प्राप्त हुए।
पंचायती राज संस्थाओं के तहत 2 नवंबर को हुए ग्राम पंचायत चुनाव में गांव बुयाना लाखू में एक अधिकारी की छोटी सी गलती के कारण कुछ ही घंटों
में दो सरपंच सरपंच बन गए। प्रशासन ने दोनों को जीत का प्रमाण पत्र भी दे दिया था, लेकिन यह गलती कुछ ही देर में महंगी साबित हुई।
बूथ संख्या 69 पर त्रुटि के कारण परिणाम बदल गया
पंचायत चुनाव में इस गाँव से सरपंच पद के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से दो उम्मीदवारों कुलदीप और मोहित के बीच कड़ा मुकाबला था। इस गाँव में बूथ संख्या 65, 66, 67, 68, 69 और 270 बनाए गए थे। पीठासीन अधिकारी ने गलती से बूथ संख्या 69 का परिणाम बदल दिया।
यहाँ प्रत्याशी मोहित को मिले वोट कुलदीप के खाते में जोड़ दिए गए और कुलदीप के वोट मोहित के खाते में आ गए। जिसके बाद सभी बूथों के कुल योग के आधार पर कुलदीप को विजेता घोषित किया गया। कुलदीप को विजेता का प्रमाण पत्र भी दिया गया।
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