NPS में हुआ अब तक का सबसे बड़ा बदलाव, अब आप खुद तय करेंगे कि आपका पैसा शेयर बाजार में कैसे लगेगा
News India Live, Digital Desk: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में पैसा लगाने वाले करोड़ों नौकरीपेशा और आम निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर आई है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एनपीएस के नियमों में एक ऐसा बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब निवेशकों को अपने पैसे पर और ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा।
अब तक, जब आप NPS में पैसा लगाते थे, तो आपका पूरा पैसा एक साथ मैनेज होता था। लेकिन अब, PFRDA ने 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) बेस्ड सेग्रीगेशन' नाम की एक नई सुविधा शुरू की है। चलिए, इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि यह है क्या और इससे आपको क्या फायदा होगा।
क्या है यह नया 'सेग्रीगेशन' का नियम?
अब तक जब भी आप NPS में अपना पैसा जमा करते थे (चाहे SIP के जरिए या एकमुश्त), तो आपका पैसा एक ही जगह जाता था और फिर वहां से आपके चुने हुए प्लान (Auto or Active Choice) के हिसाब से इक्विटी (शेयर बाजार), कॉरपोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आदि में बंट जाता था।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस नए नियम के तहत, आपके पैसे को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा:
- इक्विटी यानी शेयर बाजार में लगने वाला हिस्सा: यह हिस्सा अलग हो जाएगा।
- कर्ज (Debt) और अन्य विकल्पों में लगने वाला हिस्सा: यह दूसरा हिस्सा होगा।
इससे आपको क्या फायदा होगा?
इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आप यह तय कर सकेंगे कि आपका शेयर बाजार वाला पैसा (इक्विटी हिस्सा) किस दिन बाजार में लगे।
- बाजार की गिरावट में मिलेगा ज़्यादा फायदा: मान लीजिए, आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई है। अब आप इस नए नियम के तहत यह फैसला ले सकते हैं कि आपका सिर्फ इक्विटी वाला पैसा आज ही बाजार में लगा दिया जाए, ताकि आपको गिरी हुई कीमतों पर ज़्यादा यूनिट्स मिल सकें। इससे लंबे समय में आपका रिटर्न काफी बढ़ सकता है।
ज़्यादा नियंत्रण, बेहतर रिटर्न: अब आपके पास अपने निवेश पर बेहतर नियंत्रण होगा। आप बाज़ार के उतार-चढ़ाव के आधार पर यह तय कर पाएँगे कि शेयरों में कब और कितना निवेश करना है। यह सुविधा बाज़ार की थोड़ी-बहुत समझ रखने वाले समझदार निवेशकों के लिए बेहद फायदेमंद है।
ऑटो-चॉइस मोड वालों के लिए उपयोगी: अगर आपने ऑटो-चॉइस मोड चुना है, तब भी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और बाज़ार में निवेश की हिस्सेदारी के आधार पर शेयरों में निवेश कर सकते हैं।
यह कब लागू होगा?
पीएफआरडीए ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है और इस नए नियम के जल्द ही लागू होने की उम्मीद है। यह नया नियम एनपीएस के सभी स्तरों (टियर-I और टियर-II) पर लागू होगा, चाहे वे सरकारी हों या निजी क्षेत्र के।
यह बदलाव एनपीएस को और भी आकर्षक और निवेशक-अनुकूल बनाएगा, खासकर उन युवा निवेशकों के लिए जो शेयर बाज़ार से बेहतर रिटर्न कमाना चाहते हैं।۔