3 साल बाद मिला इंसाफ: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की कैद

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झांसी, 15 दिसम्बर : तीन वर्ष पूर्व किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपित काे दोष सिद्ध होने पर न्यायालय अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पाॅस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने दस वर्ष की सजा और पचास हजार रुपए अर्थदंड का आदेश सुनाया।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 मई 2021 को एक युवती ने थाना नवाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 17 वर्षीय बहन सुबह कोचिंग पढ़ने गई थी उसके बाद घर लौट कर नहीं आई। काफी तलाश करने के बाद छोटी बहन का कोई पता नहीं चला। दो दिन बाद उसकी बहन घर लौट कर आई ओर उसने बताया कि उसे तालपुरा निवासी सचिन दशारिया अपने साथ अपहरण कर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने आज सुनवाई के दौरान आरोपित पर आरोप सिद्ध होने पर उसे दस वर्ष की सजा ओर पचास हजार का अर्थदंड का आदेश सुनाया है।

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