Tamil Nadu Stampede : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, करूर भगदड़ मामले में अब CBI का एंट्री, क्या नेता हैं कसूरवार?

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News India Live, Digital Desk:  Tamil Nadu Stampede : आपको याद होगा कि करूर के थोगामलाई इलाके में बीते 27 अप्रैल को गरीबों को मुफ्त उपहार बांटने के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई थी. इस हृदय विदारक घटना में चार महिलाओं की जान चली गई थी और कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. दरअसल, यह कार्यक्रम पूर्व मंत्री एम.आर. विजयभास्कर के घर पर एक एनजीओ द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका नाम 'मनुष्यानाये थारा वाजू' (मानवता जीवित रहेगी) था. टीवीके प्रमुख विजय ने अपनी अपील में दावा किया था कि घटना के समय वहां न तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी और न ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मी मौजूद थे. उनका कहना था कि चूंकि इसमें कुछ राजनीतिक और प्रभावशाली लोग शामिल हैं, इसलिए स्थानीय पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती.

इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने पुलिस से घटना की जांच रिपोर्ट मांगी थी. लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया था. हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए ही विजय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

अब सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वह सीबीआई को जांच के लिए हर तरह का सहयोग दे और सारे दस्तावेज मुहैया कराए. यह देखना बाकी है कि सीबीआई जांच से इस मामले में और क्या नए तथ्य सामने आते हैं और क्या पीड़ितों को न्याय मिल पाता है. इस फैसले से उम्मीद जताई जा रही है कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता कदम उठाए जाएंगे

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