Sexual Assault : सिंगापुर में नाबालिग से यौन अपराध, भारतीय नागरिक को कठोर कारावास

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News India Live, Digital Desk:  Sexual Assault : सिंगापुर में नाबालिगों से जुड़े अपराधों को लेकर भारतीय नागरिकों के खिलाफ हाल ही में कई महत्वपूर्ण कानूनी कार्रवाई हुई हैं, जहां दोषी पाए जाने वालों को लंबी जेल की सज़ा और कोड़े मारने तक की सजा सुनाई गई है. ये मामले सिंगापुर की न्याय व्यवस्था की कठोरता और बच्चों की सुरक्षा के प्रति उसकी गंभीरता को दर्शाते हैं. ऐसे ही एक हालिया मामले में, एक भारतीय मूल के शख्स को नाबालिग के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले में 13 साल और चार सप्ताह जेल की सज़ा के साथ नौ कोड़े मारने का दंड दिया गया. 

यह व्यक्ति कथित तौर पर बार का संचालन करता था और भागे हुए नाबालिगों को अपने परिसर में शरण भी देता था. अदालत में सुनवाई के दौरान, यह सामने आया कि पीड़ित 17 साल की थी और एक बालिका गृह से भाग गई थी, जिसे बाद में उसी की तरह एक भागी हुई अन्य लड़की के माध्यम से आरोपी के बार में नौकरी के बारे में पता चला था. यह मामला चिल्ड्रेन एंड यंग पर्सन एक्ट के तहत भी आता था

एक अन्य प्रमुख मामले में, 2019 में एक विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ बलात्कार करने के आरोप में एक 26 वर्षीय भारतीय नागरिक को सिंगापुर की अदालत ने 16 साल की जेल और 12 कोड़े मारने की सजा सुनाई. इस घटना में अपहरण और चोरी के आरोप भी शामिल थे, जिन पर सजा सुनाते समय विचार किया गया. आरोपी, जो पेशे से एक सफाईकर्मी था, ने छात्रा का बस स्टॉप पर पीछा किया, उसे गलत दिशा दिखाई, फिर उस पर हमला कर उसे एक जंगली इलाके में खींचकर ले गया, जहाँ उसके साथ जघन्य रूप से बलात्कार किया गया. पीड़ित इतनी बुरी तरह से घायल हुई थी कि उसके प्रेमी को भी अस्पताल में उसे पहचानना मुश्किल हो गया था.

अदालती कार्यवाही के दौरान, अभियोजन पक्ष ने बलात्कार को सुविधाजनक बनाने में इस्तेमाल की गई अत्यधिक हिंसा और हमलावर की क्रूरता को उजागर करते हुए कड़ी सजा की मांग की थी. ऐसे कई मामलों में आरोपी की मानसिक स्थिति के कारण मनोरोग मूल्यांकन में समय लग सकता है, जिससे सुनवाई में देरी होती है. सिंगापुर में इस तरह के अपराधों में, अदालतों ने यह भी स्पष्ट किया है कि भले ही दोषी नाबालिग की उम्र से अनभिज्ञता का दावा करे, लेकिन पीड़ित की आयु की पुष्टि करना अपराधी की जिम्मेदारी है. पूर्व में भी भारतीय नागरिकों को नाबालिगों से संबंधित यौन उत्पीड़न के मामलों में जेल और बेंत मारने की सज़ा सुनाई गई है, जो इस बात पर ज़ोर देता है कि सिंगापुर ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कड़े दंड का प्रावधान रखता है

 

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