Saif Ali Khan stabbing case: मुंबई पुलिस ने आरोपी की जमानत याचिका का किया विरोध

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News India Live, Digital Desk: Saif Ali Khan stabbing case:  बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान से जुड़े साल 2012 के बहुचर्चित चाकूबाजी मामले में मुंबई पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है। इस मामले में, सैफ अली खान के खिलाफ एक गैर-जमानती धारा (गैर-जानलेवा हमला) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर और उनके साथियों पर मुंबई के एक रेस्टोरेंट में झगड़े के दौरान हमला करने का आरोप लगा था।

मुंबई पुलिस ने अपनी सुनवाई के दौरान अदालत में तर्क दिया कि अगर आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इस बात की पूरी आशंका है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है या फिर सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास कर सकता है। पुलिस का मानना है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देना जाँच और न्याय प्रक्रिया को बाधित कर सकता है।

यह मामला 22 फरवरी 2012 का है जब अभिनेता सैफ अली खान अपने दोस्तों और पत्नी करीना कपूर खान के साथ ताज लैंड्स एंड होटल के वसाबी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तभी होटल के एक मेहमान इकबाल शर्मा के साथ किसी बात पर उनका विवाद हो गया था, जो जल्द ही हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि इस दौरान सैफ अली खान ने कथित तौर पर इकबाल शर्मा के नाक पर मुक्का मारा था और उनके ससुर बिल जॉनसन पर चाकू से हमला किया था, जिससे उन्हें चोटें आई थीं। इस मामले में सैफ अली खान, उनके दोस्त शकील लडक और बिलाल अमरोही भी सह-आरोपी हैं।

हालांकि इस मामले में अभी तक किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया है, लेकिन पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मुकदमे के दौरान कोई भी गवाह डर के मारे गवाही से न पलटे या कोई अन्य प्रकार का दबाव न डाला जाए। यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में धीमे होने के बावजूद, बॉलीवुड के एक बड़े नाम से जुड़ा होने के कारण हमेशा सुर्खियों में रहा है। पुलिस के विरोध के बाद, अदालत अब मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की जमानत पर अपने निर्णय को लेकर गहन विचार-विमर्श करेगी, जो इस हाई-प्रोफाइल मामले के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा।

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