Right to religious freedom: जयपुर की टूटी सड़कों पर हाई कोर्ट का सख्त रुख, अधिकारियों पर गिरेगी गाज
- by Archana
- 2025-07-31 17:11:00
News India Live, Digital Desk: राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर की सड़कों की बदहाल स्थिति और बारिश के बाद हो रहे भीषण जलभराव पर सख्त नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश मनीष भंडारी की खंडपीठ ने जयपुर नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि यदि सुधार नहीं होता है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि लोगों को टूटी सड़कों के कारण असुविधा और जलभराव का सामना क्यों करना पड़ रहा है, जबकि कोर्ट पहले भी कई बार निर्देश दे चुका है।
खंडपीठ ने जलभराव से शहर की बिगड़ती हालत और सड़कों के रखरखाव को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह रुख अपनाया। याचिकाकर्ता अधिवक्ता भानु प्रताप बोरा ने अदालत को बताया कि सड़कों का हाल बेहाल है, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जयपुर मेट्रो (डीएमआरसी), जयपुर नगर निगम, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और पीडब्ल्यूडी जैसे सभी संबंधित विभागों ने सड़कों को खराब कर दिया है, जिससे नागरिक परेशान हैं। कोर्ट ने पूर्व में नगर निगम, जेडीए, पीएचईडी, जयपुर मेट्रो और पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए थे कि सड़कों के खराब होने पर उनकी मरम्मत कर तत्काल गड्ढे भरे जाएं, लेकिन इन आदेशों का कोई असर नहीं दिखा।
सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित विभागों से स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा, जिसमें बताया जाए कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। मानसून की शुरुआत के बाद से जयपुर में सड़कों पर गहरे गड्ढे, सीवर जाम और जगह-जगह जलभराव की गंभीर समस्याएं सामने आई हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। हाई कोर्ट का यह सख्त रुख उम्मीद जगाता है कि जयपुर की बुनियादी ढांचे की समस्याओं का जल्द ही समाधान निकाला जा सकेगा।
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