राजस्थान नई आबकारी नीति, 1 अप्रैल से महंगी होगी शराब, लेकिन अब रात 10 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें
News India Live, Digital Desk: राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपनी नई आबकारी नीति (Excise Policy) जारी कर दी है। वित्त सचिव (राजस्व) कुमार पाल गौतम द्वारा अनुमोदित इस नीति में राजस्व बढ़ाने और नियमों को कड़ा करने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।
जहाँ एक तरफ शराब की कीमतों में बढ़ोतरी से शौकीनों की जेब ढीली होगी, वहीं दुकानों के खुलने के समय में बदलाव कर व्यापारियों को बड़ी राहत दी गई है।
समय में बदलाव: अब रात 10 बजे तक 'जाम'
नई नीति का सबसे बड़ा आकर्षण दुकानों के संचालन समय में विस्तार है।
अधिकार: एक्साइज कमिश्नर को अब विशेष परिस्थितियों में शराब के ठेकों को देर तक खोलने की मंजूरी देने का अधिकार होगा।
नया समय: मंजूरी मिलने के बाद अब राजस्थान में शराब की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकेंगी (वर्तमान में यह समय सीमा रात 8 बजे तक है)।
कितनी महंगी होगी आपकी बोतल?
सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को 75% से बढ़ाकर 80% कर दिया है। नई कीमतें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी:
अंग्रेजी शराब (IMFL): 750 एमएल की बोतल पर करीब ₹20 तक की बढ़ोतरी संभव है।
बीयर: प्रति बोतल ₹5 अतिरिक्त देने पड़ सकते हैं।
देसी शराब (RML): इसकी खुदरा कीमतों में भी आंशिक वृद्धि की गई है।
बार और रेस्तरां के लिए 'माइक्रोब्रुअरी' का तोहफा
संशोधित नीति में पर्यटन और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए होटल और क्लब बार संचालकों को विशेष छूट दी गई है:
माइक्रोब्रुअरी: अब होटल और रेस्तरां परिसर में ही माइक्रोब्रुअरी (ताजा बीयर बनाने की यूनिट) स्थापित कर सकेंगे।
भारी छूट: संचालन के पहले दो महीनों के लिए आबकारी शुल्क (Excise Duty) में 50% की रियायत दी जाएगी।
कड़े हुए नियम: स्कूल-मंदिर से दूरी बढ़ी
नई नीति में सामाजिक सरोकारों का ध्यान रखते हुए दुकानों की लोकेशन के नियमों को सख्त किया गया है:
दूरी का मानक: अब शराब की दुकानें स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों से 150 मीटर की दूरी पर होनी अनिवार्य हैं (पहले यह सीमा 75 मीटर थी)।
जोनेशन: पूरे राज्य को 1200 जोन में विभाजित किया गया है, जिसके तहत अधिकतम 2400 दुकानें संचालित की जा सकेंगी।