3 साल पूरे कर चुके PPF, KVP और NSC खाते होंगे फ्रीज, तो कैसे मिलेगा पैसा

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हाल ही में डाक विभाग ने एक नया नियम जारी किया है। इसके तहत, तीन साल की अवधि पूरी होने के बाद आपका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। डाक विभाग ने निवेशकों के पैसे को और सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया है।

नए नियम डाकघर की सभी छोटी बचत योजनाओं पर लागू होंगे। इनमें मुख्य रूप से पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC), किसान विकास पत्र (KVP), पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम  स्कीम (MIS), पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट (TD) और पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट (RD) शामिल हैं।

यह फैसला क्यों लिया गया है? डाक विभाग की ओर से जारी एक आदेश में इस नए नियम की व्याख्या की गई है। विभाग के अनुसार, तीन साल की अवधि बीत जाने के बाद भी निष्क्रिय पड़े खातों को बंद करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों की गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखना है। यह बंद करने की प्रक्रिया अब साल में दो बार निश्चित समय पर की जाएगी।

खाते कब और कैसे बंद किए जाएँगे? यह प्रक्रिया दो चरणों में होगी, 1 जनवरी और 1 जुलाई से शुरू होकर। इन तिथियों के 15 दिनों के भीतर, बंद होने के बाद तीन साल पूरे करने वाले सभी खाते बंद कर दिए जाएँगे। उदाहरण के लिए, 30 जून या 31 दिसंबर तक तीन साल की अवधि पूरी करने वाले खाते इस प्रक्रिया में शामिल होंगे।

खाते को फ्रीज होने से कैसे बचाएं? : खाता फ्रीज होने से बचाने के लिए, खाताधारकों को एक काम करना होगा। उन्हें अपनी जमा योजना की अवधि बढ़ाने के लिए डाकघर में औपचारिक रूप से आवेदन करना होगा। यह नया नियम सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर अपरिवर्तित रखने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आया है।

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