हरियाणा में दूसरी जाति में शादी कर रहे हैं? सरकार से पाएं 2.50 लाख रुपये का तोहफा!

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अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं और आपने जाति की दीवारों को तोड़कर अपना जीवनसाथी चुना है, तो हरियाणा सरकार आपके इस फैसले का सम्मान करती है। सरकार "मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना" के तहत ऐसे जोड़ों को 2.50 लाख रुपये की आर्थिक मदद दे रही है। यह योजना समाज में बराबरी और एकता को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही शानदार कदम है। चलिए, हम आपको बताते हैं कि आप इस योजना का फायदा कैसे उठा सकते हैं।

क्या है यह योजना और पैसा कैसे मिलता है?

हरियाणा सरकार ने यह योजना खासतौर पर उन जोड़ों के लिए शुरू की है, जो अंतरजातीय विवाह करते हैं। अगर कोई अनुसूचित जाति (SC) का लड़का या लड़की किसी सामान्य या अन्य पिछड़ी जाति (General/OBC) के जीवनसाथी से शादी करता है, तो सरकार उन्हें 2.50 लाख रुपये देती है।

यह पैसा दो हिस्सों में मिलता है। शादी के तुरंत बाद ₹1.25 लाख सीधे पति-पत्नी के ज्वाइंट बैंक अकाउंट में भेज दिए जाते हैं, ताकि वे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत आसानी से कर सकें। बाकी बचे ₹1.25 लाख की तीन साल के लिए एक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कर दी जाती है, जो मैच्योर होने पर ब्याज के साथ मिलती है। यह पैसा नए घर के सामान, पढ़ाई या कोई छोटा-मोटा काम शुरू करने में बहुत मददगार साबित होता है।

ध्यान रहे कि यह लाभ केवल पहली शादी पर ही मिलता है और शादी के तीन साल के अंदर इसके लिए आवेदन करना होता है।

कौन-कौन इस योजना का लाभ ले सकता है?

आवेदन करने से पहले यह जरूर जांच लें कि आप इसके लिए योग्य हैं या नहीं:

  • लड़का या लड़की में से कोई एक अनुसूचित जाति (SC) का होना चाहिए और दूसरा किसी अन्य जाति से।
  • पति या पत्नी में से कोई एक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • यह दोनों की पहली शादी होनी चाहिए।
  • शादी कानूनी तौर पर रजिस्टर होनी चाहिए।

अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप आवेदन करने के लिए तैयार हैं!

आवेदन के लिए ये 5 कागज तैयार रखें

आवेदन का प्रोसेस आसान है, बस आपके पास सभी दस्तावेज पूरे होने चाहिए:

  1. मैरिज सर्टिफिकेट: आपकी शादी का कानूनी प्रमाण पत्र।
  2. जाति प्रमाण पत्र: दोनों का जाति प्रमाण पत्र, खासकर जो अनुसूचित जाति से है, उनका प्रमाण पत्र जरूरी है।
  3. पहचान पत्र: आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र (PPP)।
  4. बैंक अकाउंट: दोनों के नाम से खुले ज्वाइंट बैंक खाते की पासबुक की कॉपी।
  5. निवास और आयु प्रमाण पत्र: हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल) और जन्मतिथि के लिए 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र।

हमारी सलाह है कि इन सभी कागजों को साफ-साफ स्कैन करके रख लें, इससे ऑनलाइन फॉर्म भरना आसान हो जाएगा।

घर बैठे आवेदन कैसे करें?

आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यह काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं:

सबसे पहले हरियाणा सरकार के अंत्योदय-सरल पोर्टल (saral.haryana.gov.in) पर जाएं। वहां खुद को रजिस्टर करें, योजना का फॉर्म भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड कर दें। फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी, जिससे आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आए, तो आप किसी नजदीकी CSC सेंटर की मदद भी ले सकते हैं। किसी भी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है, यह प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है।

यह योजना सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने की एक खूबसूरत पहल है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इसके लिए योग्य है, तो उन्हें इस बारे में जरूर बताएं।