Pension Alert: भूलकर भी न करें ये गलती, वरना रुक जाएगी पेंशन जानें जीवन प्रमाण पत्र के नए नियम और घर बैठे जमा करने का तरीका
News India Live, Digital Desk: हर साल लाखों पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए यह साबित करना होता है कि वे जीवित हैं। इसे ही 'जीवन प्रमाण पत्र' या 'लाइफ सर्टिफिकेट' कहा जाता है। यदि आप समय सीमा के भीतर इसे जमा नहीं करते हैं, तो आपकी पेंशन बैंक द्वारा रोक दी जाती है। साल 2026 में सरकार ने इसे जमा करने की प्रक्रिया को और भी डिजिटल और बुजुर्ग-फ्रेंडली बना दिया है।
1. जमा करने की समय सीमा (Deadlines)
सामान्य पेंशनभोगी (80 वर्ष से कम): आपको हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है।
अति वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष या उससे अधिक): सरकार ने इन्हें विशेष राहत दी है। ये लोग 1 अक्टूबर से ही अपना प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
नोट: यदि आप नवंबर की डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो आपकी दिसंबर की पेंशन रुक सकती है। हालांकि, बाद में जमा करने पर रुकी हुई पेंशन (Arrears) वापस मिल जाती है।
2. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) के 5 तरीके
अब आपको बैंक की लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। आप इन आधुनिक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं:
Face Authentication: अपने स्मार्टफोन पर 'Jeevan Pramaan' और 'AadhaarFaceRD' ऐप डाउनलोड करें। इसमें केवल चेहरा स्कैन करके घर बैठे प्रमाण पत्र जमा हो जाता है।
Doorstep Banking: आप बैंक को कॉल करके प्रतिनिधि को घर बुला सकते हैं (इसके लिए मामूली शुल्क देना हो सकता है)।
Postman Service: इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) के डाकिया आपके घर आकर बायोमेट्रिक के जरिए DLC बना सकते हैं।
UMANG App: उमंग ऐप पर 'Jeevan Pramaan' सर्च करके भी आप इसे जनरेट कर सकते हैं।
Common Service Centres (CSC): पास के किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक (अंगूठा लगाकर) प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं।
3. जरूरी दस्तावेज और जानकारी
प्रक्रिया शुरू करने से पहले ये चीजें अपने पास रखें:
आधार नंबर (जो पेंशन खाते से लिंक हो)।
PPO नंबर (Pension Payment Order)।
बैंक खाता विवरण (जहाँ पेंशन आती है)।
मोबाइल नंबर (OTP के लिए)।
4. यदि प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो जाए तो?
कई बार बायोमेट्रिक मैच न होने या गलत PPO नंबर डालने से प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं। आप तुरंत अपनी बैंक शाखा (PDA) जाकर मैन्युअल तरीके से फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं।