न्यूज क्लिक मामले में एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को जेल से रिहा करने का आदेश

नई दिल्ली, 06 मई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने न्यूज क्लिक मामले में एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। अमित चक्रवर्ती इस मामले में सरकारी गवाह बन चुका है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 9 जनवरी को अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी थी।

न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में 30 मार्च को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। करीब आठ हजार पन्नों की चार्जशीट में न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और इस पोर्टल को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को आरोपित बनाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को आरोपित नहीं बनाया था।

प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिया था। इसी दिन इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था।