गौरव भाटिया से नोएडा कोर्ट में मारपीट से संबंधित खबरें और वीडियो हटाने का गूगल को आदेश

नई दिल्ली, 16 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ यू-ट्यूब चैनलों और कुछ ट्विटर अकाउंट्स को भाजपा नेता गौरव भाटिया से नोएडा कोर्ट में कथित मारपीट से संबंधित खबरों और वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्ण ने गूगल को निर्देश दिया कि इस मामले से जुड़े पब्लिक डोमेन के वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाए।

हाई कोर्ट ने 8 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिय़ा था। कोर्ट ने 5 फरवरी को गौरव भाटिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी प्रतिवादी यू-ट्यूब चैनलों को नोटिस जारी किया था। गौरव भाटिया ने याचिका दायर कर कहा था कि इन यू-ट्यूब चैनलों ने अपनी खबर में कहा है कि नोएडा कोर्ट में उनकी पिटाई की गई थी। गौरव भाटिया की ओर से पेश वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने कहा था कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है, उसके बावजूद गौरव भाटिया के खिलाफ झूठी खबरें चलाई जा रही हैं।

उन्होंने कहा था कि इन यू-ट्यूब चैनलों की ओर से चलाई गई खबरों में गौरव भाटिया के साथ हुई घटना को सही ठहराया गया है। गौरव भाटिया ने पत्रकार नवीन कुमार के आर्टिकल 19, द न्यूज लांचर, बीबीआई न्यूज, कॉमेडियन राजीव निगम, संदीप सिंह, विजय यादव, नेटाफ्लिक्स और सुनीता जाधव के ट्विटर अकाउंट और पंकज त्रिपाठी, दाऊद नादाफ, डॉ खतरा एंड वायरस बाबा इंडिया वाआ के पैरोडी अकाउंट को प्रतिवादी बनाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को इस मामले पर संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ज़िला जज से इस मामले की रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने घटना की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने का निर्देश दिया था। दरअसल, मार्च में गौरव भाटिया नोएडा कोर्ट गए थे। उस दिन कोर्ट में वकीलों की हड़ताल थी। घटना के दिन गौरव भाटिया और एक महिला वकील से कुछ वकीलों ने हाथापाई की थी। इसी घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है।