उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर CEO अंकुर कौशिक ने गाजीपुर, वाराणसी और प्रयागराज के ठेकेदारों का अनुबंध निरस्त एवं 2 वर्ष प्रतिबंध लगाया

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उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत कार्यों में लापरवाही, अनुबंध शर्तों के उल्लंघन तथा गुणवत्ता मानकों का पालन न किए जाने के मामलों में कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल, प्रयागराज, वाराणसी द्वारा जनपद गाजीपुर के पैकेज संख्या यूपी-29135, यूपी-29137, यूपी-29138, यूपी-29139 एवं यूपी-29140 के अनुबंधों को अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमंडल-वाराणसी द्वारा कार्यालय पत्रांक 1236/ग्राअवि0/पीएमजीएसवाई/अनुबंध/2025-26 दिनांक 26.12.2025 के माध्यम से निरस्त किया गया।

जनपद प्रयागराज के पैकेज संख्या यूपी-03217, यूपी-03218 एवं यूपी-03166 के अनुबंधों को अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमंडल-प्रयागराज द्वारा कार्यालय पत्रांक 749/ग्राअवि0/सं0/पीएमजीएसवाई/2025-26 दिनांक 07.11.2025 के माध्यम से निरस्त किया गया। साथ ही, मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कार्यालय पत्रांक 1507 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से अनुबंध शर्तों के अनुसार कार्य न किए जाने के कारण मैसर्स सिंगला गुप्ता एंड सन्स को 02 वर्ष के लिए डिबार किया गया है।

श्री अंकुर कौशिक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जनहित से जुड़े विकास कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी लापरवाही पर त्वरित एवं निर्णायक कार्रवाई जारी रहेगी।

जारीकर्ता - रतन सिंह, सूचनाधिकारी, उपमुख्यमंत्री

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