बीमा के लिए नए नियम: भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा पॉलिसियों के लिए डिजिटलीकरण अनिवार्य कर दिया है, जो नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा।
इस निर्देश के तहत जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा सहित विभिन्न श्रेणियों की सभी बीमा पॉलिसियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में की जाएंगी।
ई-बीमा में, बीमा योजनाओं को एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। अतः ई-बीमा एक खाते के रूप में किया जाता है। इस पहल के तहत, पॉलिसीधारकों को सुविधा का लाभ उठाने के लिए सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है।
दस्तावेज़ खोने का कोई जोखिम नहीं
उन्होंने भारत को ई-बीमा द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधा के बारे में बताया और कहा कि सभी बीमा पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखे जाने और ई-बीमा खाते के माध्यम से सुलभ होने से बीमा योजनाओं का प्रबंधन पहले की तुलना में आसान हो गया है। दस्तावेज़ हानि के जोखिम को कम किया जा सकता है और आवश्यक जानकारी को सही स्थिति में रखा जा सकता है।
क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा
उन्होंने आगे कहा कि यह डिजिटल परिवर्तन बीमाकर्ताओं और पॉलिसीधारकों के बीच बातचीत को बढ़ाएगा, जिससे दावा निपटान प्रक्रिया सरल हो जाएगी।